दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के एक जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विसेज (DHJS) के न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की है। जांच पेंडिंग रहने तक जज को निलंबित कर दिया गया है। आदेश की सॉफ्ट कॉपी NBT के पास है।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल कंवलजीत अरोड़ा के ऑफिस से 16 अप्रैल को जारी इस आदेश में लिखा है कि दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा (DHJS) के अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है। इसीलिए, यह अदालत All India Services (Discipline and appeal) नियम, 1969 और दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स, 1970 के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए DHJS के अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करती है।

आदेश के मुताबिक, 'इस दौरान जब तक उक्त आदेश प्रभाव में रहता है, न्यायिक अधिकारी का हेडक्वार्टर राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में प्रधान जिला एवं सत्र जज-कम-स्पेशल जज (PC Act) (CBI) का ऑफिस होगा। न्यायिक अधिकारी सक्षम प्राधिकार से मंजूरी लिए बिना दिल्ली की सीमा से बाहर नहीं जाएंगे।' जांच का सामना कर रहे जज वर्तमान में राउज एवेन्यू कोर्ट में ही तैनात थे।

आदेश में यह भी साफ किया गया है, इस दौरान इस जज को संबंधित नियमों के मुताबिक गुजारे के लिए भत्ते आदि मिलते रहेंगे। इसी तरह की एक कार्रवाई पिछले साल 17 फरवरी को साकेत कोर्ट में तब तैनात जज के खिलाफ की गई थी । 2017 में हाईकोर्ट ने द्वारका कोर्ट में तब तैनात एक अतिरिक्त जिला जज (MACT) और दूसरे स्पेशल जज (इलेक्ट्रिसिटी) को निलंबित किया था। इन जजों के खिलाफ यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर की गई थी।

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