उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में नैनीताल रोड से सड़क चौड़ीकरण के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद जिलाधिकारी की निस्तारण कमेटी को तीन सप्ताह के भीतर सुनवाई कर अतिक्रमण तय करने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी की नया सवेरा सोसाइटी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि 29 दिसंबर 2023 से सड़क चौड़ीकरण की मुहिम शुरू हुई।

याचिका में कहा कि हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने और सड़क चौड़ीकरण का काम ठीक से नहीं किया गया। इसमें प्रशासन ने महज खानापूर्ति की है। याचिका में कहा कि हर जगह अब ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। इससे क्षेत्रीय जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन लापरवाही पूर्ण और भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहा है, जिससे क्षेत्र में दोबारा अतिक्रमण हो रहा है।

याचिका में कहा कि अतिक्रमण के नाम पर कुछ लोगों को महज नोटिस जारी कर फॉर्मेलिटी की गई है। इससे पूर्व कोर्ट ने बीती 12 जनवरी को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे और कहा था सड़क पर पड़े मलबे को हटाया जाए। प्रभावित लोगों को सात दिनों का नोटिस देकर सुनने के बाद उचित आदेश पारित करें।

जिलाधिकारी ने स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर कहा कि सड़कों से मलबा हटाया गया है। एक कमेटी बनाकर प्रभावितों को नोटिस देकर मामले का निस्तारण किया जा रहा है। प्रभावितों की ओर से कोर्ट को सूचित किया गया कि वो 60 से 70 वर्षों से किराएदार और भूमि के स्वामी हैं।

प्रशासन, कोर्ट के आदेश की आड़ में उन्हें बेदखल कर रहा है। कोर्ट ने कहा था कि वो बुधवार तक कागज दिखाएं और जिलाधिकारी इसकी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। तब तक सड़क से अतिक्रमण ध्वस्तीकरण ड्राइव रोक दी गई थी।

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