दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी के स्कूलों में छात्रों को शिक्षा के अधिकार के तहत मिलने वाले लाभ नहीं मिल पाने को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। इससे संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और अन्य संबंधित उत्तरदाताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका में गया था कि बैंक अकाउंट ना होने की वजह से दिल्ली सरकार और एमसीडी के स्कूलों के 6 लाख बच्चों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

अदालत में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ने इससे संबंधित याचिका पर सुनवाई की और सभी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए इन सभी को 4 हफ्तों के अंदर इसपर काउंटर एफेडेविट जारी करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई अब 10 अप्रैल, 2024 को होगी। अदालत में एडवोकेट अशोक अग्रवाल और कुमार उत्कर्ष की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है, 'दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय और दिल्ली नगर निगम शिक्षा के अधिकार के तहत छात्रों को यूनिफॉर्म, राइटिंग मटेरियल समेत अन्य चीजें उपलब्ध नहीं करा पा रही है।'

याचिका में दावा किया है कि शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित स्कूलों के करीब 2,69,488 छात्रों और MCD से संबंधित स्कूलों के करीब 3,83,203 छात्रों को वैधानिक लाभ नहीं मिल रहा है। याचिका में 14 नवंबर, 2023 की एक ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि साल 2016-2017 से एमसीडी स्कूलों के छात्रों को लाभ नहीं मिल रहा है और कमोबेश यही हालत दिल्ली सरकार द्वारा संचालित स्कूलों के छात्रों की भी है। इसलिए यह जरूरी है कि शिक्षा निदेशालय और दिल्ली नगर यह सुनिश्चित करे कि उनके स्कूलों के छात्रों का बैंक अकाउंट खुले और इन छात्रों के खाते में समय से पैसे जा सकें ताकि वो इन लाभों को ले सकें।

जिनके खाते हैं उन्हें भी नहीं मिले पैसे

याचिका में आगे यह भी कहा गया है कि जिन छात्रों के बैंक खाते हैं उन्हें भी लाभ देने में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इन छात्रों को भी उनके खातों में सही समय पर पैसा नहीं पहुंच रहा है। यहां तक कि कुछ छात्रों को तो एकेडमिक वर्ष समाप्त होने के बाद खातों में पैसे मिल रहे हैं। याचिका में आगे कहा है कि 2023-24 एकेडमिक वर्ष समाप्त होने वाला है लेकिन अभी तक छात्रों को यूनिफॉर्म, राइटिंग मटेरियल, नोटबुक, स्कॉलशिप इत्यादि का लाभ नहीं मिला है।

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