सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशनभोगियों को One Rank-One Pension (OROP) के बकाए के भुगतान के मुद्दे पर रक्षा मंत्रालय की खिंचाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखनी होगी। भारतीय पूर्व सैनिक आंदोलन (IEMM) ने याचिका दायर की है। CJI D. Y. चंद्रचूड़, जस्टिस P. S. नरसिम्हा और जस्टिस J. B. पारदीवाला की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की।

दरअसल, OROP योजना के बकाये का भुगतान चार के बजाय एक ही किस्त में करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। याचिका दायर करने वाले पूर्व सैनिकों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट से इस संदर्भ में केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की थी। याचिका में रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी 20 जनवरी, 2023 के केंद्र के संवाद को रद्द करने की भी मांग की गई है।

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