जीरा की मालब्रोस शराब फैक्टरी को बंद करने के मुख्यमंत्री भगवंत मान के एलान पर कोई कार्रवाई न करने का आदेश जारी करने की मांग वाली अर्जी पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी कहा कि यदि अगली सुनवाई पर जवाब नहीं आया तो संबंधित अधिकारी को खुद कोर्ट में पेश होकर जवाब देना होगा।

मालब्रोस ने अपनी फैक्टरी के बाहर चल रहे प्रदर्शन को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने सरकार को इस मामले में कार्रवाई के आदेश दिया था। आदेश के बावजूद कार्रवाई न करने पर हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, ADGP Law Order, DC और SSP फिरोजपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट ने पूछा था कि वह बताएं कि क्यों न उन सभी के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला चलाया जाए।

बाद में जस्टिस विनोद भारद्वाज ने अवमानना के इस मामले को उस बेंच को रेफर कर दिया था जो अवमानना के मामलों की सुनवाई कर रही है। इसके चलते अब यह मामला जस्टिस अरविंद सांगवान की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया है।

अवमानना मामले में फैक्टरी की तरफ से अब एक अर्जी दायर कर मुख्यमंत्री की फैक्टरी बंद करने की घोषणा पर कार्रवाई न करने का निर्देश जारी करने की अपील की है। साथ ही 23 दिसंबर को हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था उस पर सरकार ने अब तक जो कार्रवाई की है, उसकी स्टेटस रिपोर्ट तलब करने की अपील की है। साथ ही कंपनी ने अपील की है कि कच्चा माल कंपनी के भीतर जाए यह सुनिश्चित करने का पंजाब सरकार को निर्देश जारी किया जाए।

Source Link

 

Picture Source :