सुप्रीम कोर्ट ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए दंगों और आगजनी में अपील पर फैसला आने तक कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की सजा पर रोक लगा दी है.

सजा पर लगाई जानी चाहिए रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहा कि संबंधित हाई कोर्ट को सजा पर रोक लगानी चाहिए थी.

10 मामले वापस

बता दें कि गुजरात में इस साल के आखिर में विधान सभा चुनाव होने हैं. ऐसे में राज्य सरकार ने 2015 के पाटीदार आरक्षण आंदोलन के संबंध में दर्ज 10 मामलों को वापस ले लिया है. उस समय आंदोलन की अगुवाई करने वाले हार्दिक पटेल समेत कई आंदोलनकारियों के खिलाफ राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई मामले दर्ज किए गए थे. हार्दिक पटेल बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे. 

सभी मामले लें वापस

वहीं, इस फैसले के बाद हार्दिक पटेल ने कहा था कि आंदोलन से जुड़े सभी मामलों को भाजपा सरकार को वापस लेना चाहिए और पाटीदार युवाओं को राहत दी जानी चाहिए.

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