दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को भोजपुरी अभिनेत्री नेहाश्री द्वारा दायर एक याचिका पर फेसबुक और अन्य को नोटिस जारी किया है। नोटिस में उनके फेसबुक पेज और अकाउंट तक तुरंत बहाल करने और उससे सभी अश्लील, अनैतिक और अवैध सामग्री को हटाने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने फेसबुक इंक, दिल्ली सरकार और पुलिस से नेहाश्री द्वारा दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत इस मामले पर अब 28 मार्च के सुनवाई करेगी। नेहाश्री ने अधिवक्ता कार्तिके माथुर और केके शुक्ला के माध्यम से दायर अपनी याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट से पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने और याचिकाकर्ता द्वारा इस साल 20 नवंबर को अपने फेसबुक अकाउंट और पेज को हैक करने के लिए दायर शिकायत की जांच करने का निर्देश देने की मांग की है।

उसने याचिकाकर्ता के फेसबुक पेज और अकाउंट को तुरंत बहाल करने और वहां से सभी अश्लील, अनैतिक और अवैध सामग्री को हटाने की भी मांग की थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि वह भोजपुरी और राजस्थानी फिल्म उद्योग में एक प्रमुख अभिनेत्री हैं। उन्होंने टेलीविजन शो, संगीत वीडियो आदि में भी अभिनय किया है। याचिकाकर्ता वर्ष 2011 में अपनी शुरुआत के बाद से पेशे में सक्रिय है और उसके बाद में काफी प्रशंसक प्राप्त कर ली है। उन्हें विभिन्न पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। उनमें राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार भी शामिल है।

याचिकाकर्ता ने अपना फेसबुक अकाउंट और पेज वर्ष 2012 में शुरू किया था और तब से सक्रिय रूप से उसी पर काम कर रही है। बढ़ती फैन फॉलोइंग के कारण उनके फेसबुक अकाउंट पर 40 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। उनके फेसबुक पेज पर फॉलोअर्स के अलावा करोड़ों दर्शक हैं।

19 और 20 अक्टूबर, 2021 की रात को, उन्हें फेसबुक से एक ईमेल मिला जिसमें कहा गया था कि उन्हें नेहाश्री फेसबुक पेज के एडमिन से हटा दिया गया है। जब उन्होंने 20 अक्टूबर, 2021 की सुबह ईमेल को पढ़ा और अपना अकाउंट एक्सेस करने की कोशिश की तो वह विफल रहीं।

उन्होंने तुरंत 20 अक्टूबर को फेसबुक से इसी शिकायत की और उन्हें अपने खाते के हैक होने की सूचना दी। याचिकाकर्ता ने कहा, "वह यह देखकर हैरान हो गईं कि उनके हैक किए गए फेसबुक अकाउंट से अनैतिक और अश्लील तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए जा रहे थे। इसके बाद हैकर ने उनके पेज पर और भी अश्लील पोस्ट करना शुरू कर दिया। उसे सार्वजनिक रूप से करोड़ों लोगों द्वारा देखा जा रहा था।"

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