शाही ईदगाह मंदिर में लगे पत्थरों को हटाने का आरोप लगाकर अदालत में स्टे मांगने वाले दावे के पक्ष कार एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह मंगलवार को जिला जज यशवंत कुमार मिश्र की अदालत में पहुंचे। अदालत ने डिवीजन को खारिज कर दिया।इससे पूर्व रिवीजन में पहुंचे पक्षकार की सीनियर सिविल जज की अदालत में सुनवाई हो चुकी है और अग्रिम सुनवाई के लिए 9 मार्च की तारीख तय है।

अच्छे गाने बताया कि जिला जज की अदालत में उन्होंने अपना पक्ष रखा अदालत ने देर शाम तक कोई निर्णय नहीं दिया। उधर श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा द्वारा दायर वाद मंगलवार को अदालत में दर्ज हो गया है। जिसकी अग्रिम सुनवाई 2 अप्रैल को होगी।

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