February 5, 2019:
सुप्रीम कोर्ट ने असम में अनआरसी मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की है।
सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की प्रक्रिया को निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करने में सहयोग नहीं कर रहा है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि एनआरसी के लिये निर्धारित 31 जुलाई की समय-सीमा आगे नहीं बढ़ायी जाएगी। इसके साथ ही, कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह राज्य के कुछ अधिकारियों को चुनाव के काम से अलग कर दे, जिससे एनआरसी प्रक्रिया जारी रखना सुनिश्चित हो सके।
दरअसल गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से एनआरसी के काम को 2 हफ्ते के लिए रोकने की गुजारिश की थी क्योंकि सेन्ट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPF) चुनावी ड्यूटी में व्यस्त रहेंगी। इस पर सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि एनआरसी प्रक्रिया को पूरी करने की 31 जुलाई की डेडलाइन नहीं बढ़ेगी। सीजेआई ने कहा कि केंद्र एनआरसी प्रक्रिया को लेकर सहयोग नहीं कर रहा है और ऐसा लगता है कि गृह मंत्रालय की पूरी कोशिश एनआरसी प्रक्रिया को बर्बाद करने की है।
Picture Source :

