सेबी-सहारा केस (SEBI Sahara case) में निवेशकों के 25,700 करोड़ रुपये लौटाने में नाकाम रहने पर सहारा समूह के अध्यक्ष सुब्रत रॉय (Subrat Roy) को सुप्रीम कोर्ट ने समन भेजते हुए 28 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट उसी दिन उचित आदेश जारी करेगा.चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सहारा प्रमुख ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया इसलिए वे खुद कोर्ट आएं. इस बेंच में शामिल जस्टिस ए.के. सीकरी और एस.के. कौल ने रॉय और अन्य को और मौका देने से इनकार करते हुए उसका पिछले आदेश मानने को कहा। सहारा प्रमुख व उनकी कंपनी को 25 हजार करोड़ रुपये जमा करने के लिए कई मौके दिए गए लेकिन वे कोर्ट के आदेशों का पालन करने में नाकाम रहे हैं.
सेबी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 25000 करोड़ रुपये में से सहारा ने ब्याज के साथ 20000 करोड़ रुपये ही दिए हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि आपको 2012 के आदेश के मुताबिक 25700 करोड़ रुपये देने थे लेकिन आपने 15000 करोड़ ही दिए हैं. ये सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है. अगर आप कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर सकते तो कानून अपना काम करेगा.
Picture Source :

