उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया।प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता एम एल शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अस्थाना की बीसीएएस पद पर नियुक्ति को चुनौती दी गई थी।

याचिका में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बावजूद उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को राकेश अस्थाना के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने से इंकार कर दिया था। और जांच पूरी होने के लिए 10 सप्ताह की समयसीमा निर्धारित की थी।

इस बीच सरकार ने 18 जनवरी को अस्थाना को बीसीएएस का निदेशक नियुक्त किया था। अस्थाना पर भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धाराओं के तहत आपराधिक कदाचार, भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप हैं। हैदराबाद के कारोबारी सतीश बाबू सना ने एक मामले में राहत पाने के लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी। सना ने अस्थाना पर भ्रष्टाचार, रंगदारी और गंभीर कदाचार के आरोप लगाये थे। सना की शिकायत पर ही प्राथमिकी दर्ज हुई थी।

 

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