झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाला मामलों में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत की अर्जी पर फैसला शुक्रवार को सुरक्षित रख लिया।न्यायाधीश अप्ररेश कुमार सिंह ने याचिकाकर्ता के साथ ही सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

इससे पहले 21 दिसम्बर को पीठ ने लालू प्रसाद की अर्जी पर अगली सुनवायी चार जनवरी को करना तय किया था।

राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद करोड़ों रुपये के चारा घोटाला मामलों में दोषी ठहराये जाने के बाद दिसंबर 2017 से रांची जेल में बंद हैं।

 

 

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