सुप्रीम कोर्ट ने आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में ईवीएम की जगह मतपत्रों के इस्तेमाल का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया।प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनजीओ ‘न्याय भूमि’ की इन दलीलों से सहमति नहीं जताई। ईवीएम के दुरुपयोग पर टिप्‍पणी करते हुए कहा है कि किसी भी मशीन का मिसयूज संभव है। ऐसे में पिछले काफी समय से ईवीएम पर उठ रहे सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्‍पणी काफी अहम साबित हो सकती है।

पिछले काफी समय से विपक्षीय दलों की ओर से मांग की जा रही है कि सभी चुनावों में बैलेट पेपर का इस्‍तेमाल किया जाए। हालांकि, चुनाव आयोग हर बार इस बात पर जोर देता रहा है कि उनकी मशीन पूरी तरह से सुरक्षित है और उसे किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है।

जनहित याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘प्रत्येक प्रणाली और मशीन का उपयोग तथा दुरूपयोग दोनों हो सकता है। आशंकाएं सभी जगह होंगी।’’

 

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