सीबीआई बनाम सीबीआई के विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई एक बार फिर मंगलवार को टल गई है। छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा को लेकर सीवीसी की रिपोर्ट पर शीर्ष अदालत ने अहम टिप्पणी की है और उनसे जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि सीवीसी रिपोर्ट में आलोक वर्मा को क्लीन चिट नहीं दी गई है। इस रिपोर्ट पर बेंच ने आलोक वर्मा से जवाब मांगा है। आलोक वर्मा के वकील की मांग पर सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी रिपोर्ट की कॉपी दी है। यही नहीं वर्मा से भी सीलबंद लिफाफे में ही अपना जवाब सौंपने का कहा है।शीर्ष अदालत ने कहा कि वर्मा के जवाब के बाद फैसला लिया जाएगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने रिपोर्ट को लेकर कहा, 'सीवीसी रिपोर्ट में वर्मा को लेकर कुछ बातें अच्छी, कुछ सामान्य और कुछ सवाल उठाने वाली बातें कही गई हैं।' उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में उठाए गए सवालों को लेकर जांच किए जाने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि हमने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी और जवाब भी सीलबंद लिफाफे में ही मांगा है क्योंकि हम सीबीआई की गरिमा बनाए रखना चाहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार की सुनवाई में क्या बड़ी बातें हुईं, यहां पढ़ें... 1. छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को CVC की जांच रिपोर्ट सौंपी जाए। 2. आलोक वर्मा को सोमवार तक सीवीसी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा। 3. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाला NGO सीबीआई के अंतरिम डायरेक्टर नागेश्वर राव के खिलाफ आरोपों पर सबूत नहीं दे पाया। 4. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अंतरिम निदेशक नागेश्वरराव के फैसलों में कुछ भी गलत नहीं है। 5. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि सीवीसी की रिपोर्ट के कुछ मुद्दे पेचीदा हैं, कुछ और आरोपों पर जांच की जरूरत है। 6. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि राकेश अस्थाना को सीवीसी रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। 7. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अगर केंद्र सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी तो हम आलोक वर्मा के वकील को रिपोर्ट की सीलबंद कॉपी देंगे। 8. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आलोक वर्मा के खिलाफ लगे कुछ आरोपों का सीवीसी की रिपोर्ट समर्थन नहीं करती है और कुछ मामलों में उसका कहना है कि और जांच की जरूरत है। 9. आलोक वर्मा पर सीवीसी की रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल और सॉलिसीटर जनरल को भी सौंपी जाए। 10. रिपोर्ट के पूरे अध्ययन के बाद मंगलवार को इस मामले में अगली सुनवाई होगी।
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