दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वयंभू प्रवचनकर्ता दाती महाराज की याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। इस याचिका में अदालत के उस फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी जिसमें उसके खिलाफ दर्ज बलात्कार मामले की जांच सीबीआई को सौंपने को कहा गया था।मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने तीन अक्टूबर के अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल दाती महाराज की पुनर्विचार याचिका पर यह फैसला सुनाया।
अदालत ने तीन अक्टूबर को एक महिला के आवेदन पर मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी थी। महिला ने दाती महाराज पर बलात्कार का आरोप लगाया था।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि जिस तरह से पुलिस ने जांच की वह “जांच पर संदेह पैदा करता है।”
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