सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, मोहाली ने एफसीआई कर्मियों  द्वारा खराब गुणवत्ता वाले चावल स्वीकार करने से संबंधित  सीबीआई के एक मामले में आरोपी श्री सीता राम, तत्कालीन सहायक प्रबंधक (QC), एफसीआई, गुनियाना केंद्र, जिला भटिंडा, श्री अशोक कुमार गुप्ता, तत्कालीन उप प्रबंधक (QC), एफसीआई, भटिंडा, श्री सुभ्रांशु, जिला प्रबंधक, एफसीआई भटिंडा एवं  श्री दलीप सिंह, मैसर्स हेमकुंट राइस मिल्स के मालिक को आज दोषी ठहराया।

सीबीआई ने निजी चावल मिल मालिकों के साथ मिलीभगत से एफसीआई कर्मियों  द्वारा खराब गुणवत्ता वाले चावल स्वीकार करने के संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर दिनाँक 07.01.2006 को मामला दर्ज किया। इससे पूर्व,  एफसीआई की सतर्कता शाखा के सहयोग से सीबीआई द्वारा दिनाँक 29.09.2005 से 01.10.2005 तक एफसीआई केंद्र, गुनियाना, मनसा  एवं  जलालाबाद में संयुक्त औचक जांच की गई थी। उक्त जांच के दौरान नमूने एकत्र किए गए एवं  राय/विश्लेषण हेतु  केंद्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला (सीजीएएल), नई दिल्ली को भेजे गए। सीजीएएल से रिपोर्ट मिलने पर तत्काल मामला दर्ज किया गया। जांच से पता चला कि एकत्र किए गए नमूनों में से 26 नमूने निर्धारित विनिर्देशों को पूरा नहीं करते थे।

सीबीआई ने दिनाँक  28.11.2008 को विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, मोहाली, पंजाब की अदालत में एफसीआई कर्मियों एवं निजी व्यक्तियों/राइस मिलर्स के विरुद्ध  आरोप पत्र दायर किया।

सुनवाई के पश्चात, अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराया एवं  सजा  पर सुनवाई दिनाँक  27.03.2024 को की जाएगी।

 

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