सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश,  जयपुर की अदालत ने 43.53 लाख रु. (लगभग) के सरकारी धन के गबन से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में श्री निमित चौधरी, तत्कालीन छंटाई सहायक, रेलवे मेल सर्विसेज, डाक विभाग, अजमेर को आज 05 वर्ष की कठोर कारावास  के साथ 20,50,000/- रु. के जुर्माने की सजा सुनाई।

सीबीआई ने दो आरोपी व्यक्तियों यथा सुश्री मोहिनी गुप्ता, तत्कालीन प्रबंधक एवं श्री निमित चौधरी, तत्कालीन छंटाई सहायक(दोनों आरएमएस, डाक विभाग, अजमेर) के विरुद्ध  दिनाँक 09.01.2014 को मामला दर्ज किया।  जाँच के दौरान, आरोपी प्रबंधक सुश्री मोहिनी गुप्ता की मृत्यु हो गई।  सफल जांच के पश्चात, दिनाँक 28.01.2015 को एक आरोप पत्र दायर किया गया, उसके बाद दिनाँक 09.07.2015 को  पूरक आरोप पत्र दायर किया गया।

विचारण अदालत ने आरोपी श्री निमित चौधरी को दोषी पाया एवं तदनुसार उसे सजा सुनाई।  सीबीआई ने आरोपों के समर्थन में 60 गवाहों और  973 दस्तावेजों/साक्ष्यों का हवाला दिया जो अदालत में मुकदमे की कसौटी पर खरे उतरे।

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