सीबीआई ने मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज (एमपीटीसी), पांगेई, इंफाल से हथियारों एवं  गोला-बारूद की लूट से संबंधित एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी, असम की अदालत के समक्ष दिनाँक  04.05.2023 को 05 आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध  आरोप पत्र दायर किया।
     
सीबीआई ने मणिपुर सरकार एवं डीएसपीई अधिनियम, 1946 के अधीन भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में हिंगांग पुलिस स्टेशन(Police Station Heingang), इंफाल पूर्व, मणिपुर में दर्ज प्राथमिकी संख्या 54(5)2023, दिनांक 04.05.2023 की जांच को अपने हाथों में लेकर दिनाँक  09.06.2023 को उक्त मामला दर्ज किया।
     
जैसा कि प्राथमिकी  में आरोप है,  मणिपुर में हुए जातीय संघर्ष के दौरान, दिनाँक 04.05.2023 को भीड़ ने एमपीटीसी पांगेई परिसर में धावा बोला एवं एमपीटीसी शस्त्रागार से भारी संख्या में हथियार व  गोला-बारूद लूट लिया।

इस मामले में आगे की जांच जारी है।

जनमानस को याद रहे कि उपर्युक्त निष्कर्ष सीबीआई द्वारा की गई जांच एवं उसके द्वारा एकत्र किए गए सबूतों पर आधारित हैं। भारतीय कानून के तहत, आरोपियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि निष्पक्ष सुनवाई के पश्चात उनका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता।

 

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