सीबीआई ने एक शिकायत के आधार पर सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल), सार्वजनिक उपक्रम, भारत सरकार के तत्कालीन तीन अधिकारियों एवं निजी कंपनी व इसी कंपनी के प्रतिनिधियों आदि सहित अन्यों के विरुद्ध मामला दर्ज किया। यह आरोप है कि उक्त कंपनी ने पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने(Installation) के लिए दोषपूर्ण व्यवहार्यता रिपोर्ट (Faulty Feasibility Report) प्रदान की थी। आगे यह आरोप है कि आरोपियों ने अन्यों के साथ षड्यंत्र में खिरविरे/कोंभलाने, जिला अहमदनगर (महाराष्ट्र) में स्थित एसजेवीएनएल के उक्त पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए निविदा विनिर्देशों के अनुसार उपकरणों एवं सामग्री की उचित आपूर्ति व स्थापना सुनिश्चित नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप उक्त संयंत्र का प्रदर्शन कम हो गया। सजेवीएनएल को 191 करोड़ रु. (लगभग) की कथित हानि हुई।
आरोपियों के दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव, समाना (जिला पटियाला, पंजाब) व चेन्नई स्थित परिसरों सहित लगभग 07 स्थानों पर तलाशी ली गई, जिससे कुछ दस्तावेज बरामद हुए।
इस मामले में जाँच जारी है।
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