वाणिज्यिक दस्तावेज साक्ष्य अधिनियम, 1939
(1939 का अधिनियम संख्यांक 30)
[26 सितम्बर, 1939]
कतिपय वाणिज्यिक दस्तावेजों की बाबत
साक्ष्य की विधि का संशोधन
करने के लिए
अधिनियम
कतिपय वाणिज्यिक दस्तावेजों की बाबत साक्ष्य की विधि का संशोधन करना समीचीन है;
अतः इसके द्वारा निम्नलिखित अधिनियमित किया जाता है :-
1. संक्षिप्त नाम और विस्तार-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वाणिज्यिक दस्तावेज साक्ष्य अधिनियम, 1939 है ।
(2) इसका विस्तार, [उन राज्यक्षेत्रों] के सिवाय, [जो पहली नवम्बर, 1956 से ठीक पूर्व भाग ख राज्यों में समाविष्ट थे,] सम्पूर्ण भारत पर है ।
2. अनुसूचित दस्तावेजों में सुसंगत तथ्यों के कथनों का स्वयं सुसंगत तथ्य होना-भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) में किसी बात के होते हुए भी, अनुसूची में सम्मिलित किसी दस्तावेज में विवाद्यक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के कथन, जो उस दस्तावेज में प्रायः कथित मामलों के संबंध में किए गए हैं, उस अधिनियम के अर्थ में स्वयं सुसंगत तथ्य होंगे ।
3. दस्तावेजों के असली होने के संबंध में उपधारणा-भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के प्रयोजनों के लिए, और उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय :-
(क) अनुसूची के भाग 1 में सम्मिलित दस्तावेजों के सम्बन्ध में, उस अधिनियम के अर्थ में, यह उपधारणा करेगा, और
(ख) अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित दस्तावेजों के संबंध में, उस अधिनियम के अर्थ में, यह उपधारणा कर सकेगा,
कि कोई दस्तावेज, जिसके बारे में यह तात्पर्यित है कि वह अनुसूची के, यथास्थिति, भाग 1 या भाग 2 में सम्मिलित है और समुचित प्राधिकारी द्वारा, या उसके अधीन, सम्यक् रूप से तैयार की गई है, वैसे ही तैयार की गई थी तथा उसमें अन्तर्विष्ट कथन ठीक है ।
4. परिभाषा-अनुसूची में मान्यताप्राप्त वाणिज्य मंडल" पद से ऐसा वाणिज्य मंडल अभिप्रेत है जिसे उसके देश की सरकार ने यह मान्यता दे रखी हो कि वह मूलस्थान प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए सक्षम है, और इसके अन्तर्गत उसी प्रकार मान्यताप्राप्त कोई अन्य संगम भी है ।
अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखिए)
भाग 1
दस्तावेज जिनके संबंध में न्यायालय “उपधारणा करेगा"
1. लायड्स रजिस्टर आफ शिपिंग ।
2. लायड्स डैली शिपिंग इन्डेक्स ।
3. लायड्स लोडिंग लिस्ट ।
4. लायड्स वीकली कैजुअल्टी रिपोर्ट्स ।
5. मैनचेस्टर शिप कैनाल कम्पनी को माल के परिदान का प्रमाणपत्र ।
6. किसी ब्रिटिश पोत द्वारा रखी गई आफिशियल लॉग बुक, अनुपूरक आफिशियल लॉग बुक और आफिशियल वायरलेस लॉग बुक ।
7. रजिस्ट्री प्रमाणपत्र, सुरक्षा प्रमाणपत्र, सुरक्षा रेडियो-टेलिग्राफी प्रमाणपत्र, छूट का प्रमाणपत्र, सर्वेक्षणद्भप्रमाणपत्र, सर्वेक्षण की घोषणा, अन्तर्राष्ट्रीय लोड लाइन प्रमाणपत्र, [भारतीय लोड लाइन प्रमाणपत्र,] ऐसे पोत के सर्वेक्षण की रिपोर्ट जिसे इसलिए अनन्तिम रूप से रोक लिया गया हो कि वह असुरक्षित है, सर्वेक्षण करने के बाद असुरक्षित घोषित पोत के मास्टर पर तामील की जाने वाली सर्वेक्षण की रिपोर्ट, डॉकिंग प्रमाणपत्र, समुद्री जीवन की सुरक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 1929 के अनुच्छेद 56 के अधीन जारी किया गया ज्ञापन ।
8. भारतीय वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1923 के अधीन जारी किए गए प्रमाणपत्र क और ख ।
9. समुद्री बीमा से सम्बन्धित निम्नलिखित दस्तावेजों, अर्थात् बीमा पालिसी, प्रीमियम की रसीद, बीमा प्रमाणपत्र और बीमा कवर नोट ।
10. देशी नाव की हानि से संबंधित प्रमाणपत्र, जो वाणिज्य विभाग में 1938 के वाणिज्यिक समुद्री विभाग के परिपत्र सं० 2 के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो ।
11. पोत के स्वामी के दायित्व पर प्रभाव डालने वाली परिस्थितियों के सम्बन्ध में पोत के मास्टरों द्वारा किसी नोटरी पब्लिक या अन्य सम्यक् रूप से प्राधिकृत पदधारी के समक्ष किया गया प्रसाक्ष्य ।
12. पोतों या वायुयान में ले जाए जाने वाले रेडियो-टेलीग्राफ साधित्र के लिए अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र ।
13. किसी वायुयान के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, जो उस देश की सरकार द्वारा दिया गया हो जिसका कि वह वायुयान है ।
14. किसी वायुयान की उड्डयन-योग्यता का प्रमाणपत्र, जो उस देश की सरकार द्वारा, या उसके प्राधिकार के अधीन, दिया या विधिमान्य किया गया हो जिसका कि वह वायुयान है ।
15. वायुयान कार्मिक की सक्षमता के संबंध में अनुज्ञप्तियां और प्रमाणपत्र, जो उस देश की सरकार द्वारा, या उसके प्राधिकार के अधीन दिया गया विधिमान्य किया गया हो जिसका कि वह वायुयान है ।
16. ग्राउंड इंजीनियर अनुज्ञप्ति जिसे सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी सक्षम प्राधिकारी ने जारी किया हो ।
17. पोत पर लादे गए या रोक लिए गए माल के बारे में कौंसलीय प्रमाणपत्र, मूलस्थान के कौंसलीय-प्रमाणपत्र, और कौंसलीय बीजक ।
18. माल के मूलस्थान का प्रमाणपत्र, जो किसी मान्यताप्राप्त वाणिज्य मंडल द्वारा, या [किसी भारतीय या ब्रिटिश कौंसलीय अधिकारी द्वारा या किसी भारतीय या ब्रिटिश] व्यापार आयुक्त या अभिकर्ता द्वारा जारी (किन्तु केवल, अनुप्रमाणित नहीं किया गया हो) ।
19. सीमाशुल्क के संदाय की रसीद, जो किसी सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा जारी की गई हो ।
20. किसी पत्तन, डॉक, बन्दरगाह, घाट-भाड़ा या भाण्डागार प्राधिकारी, या रेल कम्पनी, द्वारा जारी की गई अनुसूची जिसमें माल के भण्डारकरण, परिवहन या उसके संबंध में अन्य सेवाओं के लिए फीस, देय रकमें, माल-भाड़े या अन्य प्रभार दिखाए गए हों ।
21. टन भारत अनुसूची, और की गई सेवाओं के लिए फीस, कमीशन या अन्य प्रभारों की अनुसूची, जो किसी मान्यताप्राप्त वाणिज्य मंडल द्वारा जारी की गई हो ।
22. इंडियन रेलवे कान्फ्रेंस एसोसिएशन कोचिंग एण्ड गुड्स टैरिफ्स के नाम से ज्ञात प्रकाशन ।
23. इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, 1913 के अधीन फाइल किए गए किसी कम्पनी के संगम-ज्ञापन या संगम-अनुच्छेदों की प्रति, जो कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित की गई हो ।
24. नोटरी पब्लिक या अन्य सम्यक् रूप से प्राधिकृत पदधारी के समक्ष, विनिमयपत्र के अनादर का प्रसाक्ष्य, टिप्पण और प्रमाणपत्र ।
भाग 2
दस्तावेजें, जिनके संबंध में न्यायालय “उपधारणा कर सकेगा"
1. (i) लादे गए स्थोरा के बारे में, अथवा
(ii) लादे गए कोयले की मात्रा के प्रमाणन के बारे में, अथवा
(iii) डेक-दारों की सुरक्षा के बारे में,
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की गई सर्वेक्षण रिपोर्ट ।
2. किसी विदेशी पोत द्वारा रखी गई आफिशियल लॉग बुक, अनुपूरक आफिशियल लॉग बुक और आफिशियल वायरलेस लॉग बुक ।
3. किसी पत्तन, डॉक, बन्दरगाह, या घाट-भाड़ा प्राधिकारी द्वारा, या उसके प्राधिकार के अधीन, जारी किया गया डॉक प्रमाणपत्र, डॉक चालान, डॉक रसीद, या वारण्ट, पत्तन भाण्डागार प्रमाणपत्र या वारण्ट ।
4. माल की लदाई, स्वीकार किए जाने के निमित्त माल पहुंचने, जलयानों के पहुंचने या माल की स्वीकृति या परिदान की तारीख या समय के संबंध में, अथवा जलयानों को घाट पर लगाने का स्थान नियत करने के बारे में किसी पत्तन, डॉक बन्दरगाह, या घाट-भाड़ा प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा, जो पोत-परिवहन या परिदान के लिए माल स्वीकार करने के संबंध में, नियंत्रण रखता है, जारी किया गया प्रमाणपत्र ।
5. किसी पत्तन प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निर्यात आवेदन, जिसमें किसी परेषण के लिए देय रकमों का भुगतान, उसका भार और माप तथा उसका रोक रखना दिखाया गया हो ।
6. कान्फ्रेंस-लाइनों के शासकीय मापक द्वारा या शपथगृहीत या अनुज्ञप्त मापक द्वारा, या किसी मान्यताप्राप्त वाणिज्य मंडल द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र या रसीद, जिसमें किसी परेषण की तोल या माप दिखाई गई हो ।
7. किसी पत्तन प्राधिकारी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट और प्रकाशन, जिनमें जलयानों के आने-जाने का विवरण हो, और ऐसे आने-जाने के संबंध में उस प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र ।
8. उड़ान के लिए सुरक्षित होने का प्रमाणपत्र, जो किसी अनुज्ञप्त ग्राउंड इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित हो ।
9. वायुयान के बारे में स्वामी या प्रचालक द्वारा रखी गई वायुयान लॉग बुक, यात्रा लॉग बुक और लॉग बुक ।
10. सार्वजनिक परिवहन वायुयान में ले जाए गए यात्रियों की सूची या माल की सूची ।
11. स्टीमशिप कम्पनी या वायु परिवहन कम्पनी द्वारा जारी किया गया यात्री टिकट ।
12. वायु मार्ग द्वारा ले जाए गए माल के बारे में किसी वायु परिवहन कम्पनी द्वारा जारी किया गया विमान परेषण पत्र और यात्री सामान जांच-पत्र तथा उसका प्रतिपर्ण या उसकी दूसरी प्रति जो वाहक ने अपने पास रखी हो ।
13. वायुयान लदान पत्र ।
14. किसी सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क, पत्तन डॉक, बन्दरगाह या घाट-भाड़ा प्राधिकारी द्वारा मान्यताप्राप्त भाण्डागार का भण्डारकरण-वारण्ट ।
15. किसी पत्तन, डॉक, बन्दरगाह, घाट-भाड़ा या भाण्डागार प्राधिकारी द्वारा या रेल अथवा स्टीमशिप कम्पनी द्वारा माल के लिए दी गई अभिस्वीकृति-रसीद ।
16. सीमाशुल्क या उत्पाद-शुल्क प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया सीमाशुल्क या उत्पाद-शुल्क पास और सीमाशुल्क या उत्पाद-शुल्क अनुज्ञा-पत्र या प्रमाणपत्र ।
17. किसी मान्यताप्राप्त वाणिज्य मंडल द्वारा जारी किया गया अपरिहार्य घटना प्रमाणपत्र ।
18. किसी रेल या स्टीमशिप कम्पनी को परिवहन के लिए सौंपे गए माल की अभिस्वीकृति में परेषक को उस कम्पनी द्वारा दी गई रसीद ।
19. डाक-तार विभाग द्वारा दी गई रसीद ।
20. किसी माल की क्वालिटी, आकार, भार या मूल्यांकन, सूत के काउन्ट अथवा सूत और अन्य माल में नमी के प्रतिशत के बारे में किसी मान्यताप्राप्त वाणिज्य मंडल द्वारा जारी किया गया पत्र या सर्वेक्षण पंचाट ।
21. इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, 1913 और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन कम्पनी-रजिस्टर को फाइल किया गया कम्पनी का तुलन-पत्र, लाभ-हानि और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की प्रति, जो उक्त रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित हो ।
____

