उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या)
अधिनियम, 1956
(1956 का अधिनियम संख्यांक 55)
[16 सितम्बर, 1956]
मुख्य न्यायाधिपति को छोड़कर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों
की संख्या में वृद्धि के लिए उपबन्ध
करने के लिए
अधिनियम
भारत गणराज्य के सातवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 है ।
2. मुख्य न्यायाधिपति से भिन्न उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या-भारत के मुख्य न्यायाधिपति को छोड़कर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या [तीस] होगी ।
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