संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन-संरक्षण) निरसन अधिनियम, 1976
(1976 का अधिनियम संख्यांक 28)
[11 फरवरी, 1976]
संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन-संरक्षण) अधिनियम, 1956
का निरसन करने के लिए
अधिनियम
भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन-संरक्षण) निरसन अधिनियम, 1976 है ।
(2) यह दिसम्बर, 1975 के आठवें दिन को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।
2. 1956 के अधिनियम सं० 24 का निरसन और व्यावृत्ति-संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन-संरक्षण) अधिनियम, 1956 निरसित हो जाएगा :
परन्तु ऐसे निरसन का-
(क) ऐसे प्रारम्भ के पूर्व किए गए, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट, किसी प्रकाशन ; या
(ख) ऐसे प्रारम्भ के पूर्व, उक्त अधिनियम की धारा 4 में निर्दिष्ट साधनों द्वारा प्रसारित किसी रिपोर्ट या सामग्री,
के बारे में की गई सिविल या दांडिक कार्यवाहियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा (चाहे वे इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व लम्बित हों या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् संस्थित या चालू की गई हों) और तद्नुसार ऐसी कार्यवाहियां इस प्रकार निपटाई जाएंगी मानो उक्त अधिनियम प्रवृत्त बना हुआ हो और यह अधिनियम पारित नहीं हुआ हो ।
3. 1975 के अध्यादेश सं० 25 का निरसन-संसदीय कार्यवाहियां (प्रकाशन-संरक्षण) निरसन अध्यादेश, 1975 इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।
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