Sunday, 19, May, 2024
 
 
 
Expand O P Jindal Global University
 

औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1955 ( Medicinal And Toilet Preparations (Excise Duties) Rules, 1955 )


 

औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद-शुल्क)

अधिनियम, 1955

(1955 का अधिनियम संख्यांक 16)

[27 अप्रैल, 1955]

ऐल्कोहाल, [स्वापक] औषधि या स्वापकयुक्त औषधीय और

 प्रसाधन निर्मितियों पर, उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहरण और

संग्रहण का उपबंध करने के लिए

 अधिनियम

भारण गणराज्य के छठे वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: -

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1955 है  

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है  

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे  

2. परिभाषाएं-इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो, -

() ऐल्कोहाल" से किसी भी प्रबलता और शुद्धता वाली एथिल ऐल्कोहाल अभिप्रेत है जिनकी रासायनिक संरचना C2 H5 OH हो;

 [(कक) कोका के व्युत्पाद" से अभिप्रेत है, -

(i) कच्चा कोकेन, अर्थात् कोका की पत्ती का कोई सत्व जिसका प्रयोग कोकेन के विनिर्माण के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किया जा सकता है

(ii) एकगोनिन, अर्थात् लेवो-एकगोनिन जिसका रासायनिक सूत्र C9 H15NO3H2O है और लेवोएकगोनिन के सभी व्युत्पाद जिनसे उसे प्राप्त किया जा सकता है; और 

(iii) कोकेन, अर्थात् मेथिल-बेंजायन-लेवो-एकगोनिन जिसका रासायनिक सूत्र C17H21NO4 है और उसके लवण

(कख) कोका की पत्ती" से अभिप्रेत है, -

(i) किसी कोका के पौधे की, अर्थात् एरिथ्रोक्साइलन कोका (लम्क) और एरिथ्रोक्साइलन नोबोग्रेनेटेंस (हीयरन) और उनकी किस्मों की तथा इस वंश की किसी अन्य जाति की जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कोका का पौधा घोषित करे, पत्ती और नई कोंपलें; और 

(ii) उनका कोई मिश्रण चाहे वह निष्प्रभावी पदार्थों के सहित हो या उनसे रहित होंट

() संग्रह करने वाली सरकार" से, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या ऐसी राज्य सरकार अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत शुल्क के संग्रहण करने की हकदार है

4[(खख) अफीम के व्युत्पाद" से अभिप्रेत है, -

(i) औषधीय अफीम, अर्थात् वह अफीम जिसमें उसे औषधीय प्रयोग के लिए अनुकूलित करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं कर दी गई हों

(ii) निर्मित अफीम, अर्थात् अफीम को धूम्रपान के लिए उपयुक्त सत्व में परिवर्तित करने के लिए उद्दिष्ट किन्हीं क्रमबद्ध संक्रियाओं द्वारा प्राप्त अफीम का कोई उत्पाद और अफीम का धूम्रपान करने के पश्चात् बचा हुआ कोई चूरा या अन्य अवशेष

(iii) मारफीन, अर्थात् अफीम का मुख्य एलकेलाइड जिसका रासायनिक सूत्र व़्17ख़्19ग़्ग्र्3 है और उसके व्युत्पाद;]

() शुल्क्य माल" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां अभिप्रेत हैं जिन पर इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत उत्पाद-शुल्क लगता है

() उत्पाद-शुल्क अधिकारी" से किसी राज्य के उत्पाद-शुल्क विभाग का कोई अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी उत्पाद-शुल्क अधिकारी की सीमा या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए संग्रह करने वाली सरकार द्वारा सशक्त किया जाता है;  

 [() भारतीय हेम्प" से अभिप्रेत है, -

(i) भारतीय हेम्प के पौधे (केनोविस सतिवा एल०) की पत्तियां, छोटे डंठल और फूलने या फलने वाले सिरे जिनके अंतर्गत भांग, सिद्धि या गांजे के रूप में ज्ञात उसके सभी रूप हैं

(ii) चरस, अर्थात् भारतीय हेम्प के पौधे से अभिप्रेत प्राप्त रेजिन जिस पर पैक करने और परिवहन करने के लिए आवश्यक क्रियाओं से भिन्न कोई क्रिया नहीं की गई है

(iii) भारतीय हेम्प के उपरोक्त रूपों में से किसी का कोई मिश्रण, चाहे वह निष्प्रभावी पदार्थों के सहित हो या उनसे रहित हो, या उससे निर्मित कोई पेय; और 

(iv) भारतीय हेम्प के उपरोक्त रूपों में से किसी का सत्व या टिंक्चर;]

() विनिर्माण" के अन्तर्गत शुल्क्य माल का विनिर्माण पूर्ण होने तक की आनुषंगिक या प्रासंगिक प्रक्रिया है

() औषधीय निर्मिति" के अन्तर्गत वे सभी औषधि हैं, जो मनुष्यों का जीव-जन्तुओं के आन्तरिक या बाह्य उपयोग के लिए तैयार की गई दवा या नुस्खा है और वे सभी पदार्थ भी हैं, जो मनुष्यों या जीव-जन्तुओं में किसी रोग का उपचार, उसे कम करने या उसका निवारण करने में या उनके लिए, उपयोग में लाने के लिए आशयित हैं

 [() स्वापक औषधि" या स्वापक" से कोई ऐसा पदार्थ अभिप्रेत है जो कोका की पत्ती है या कोका का व्युत्पाद है या अफीम है या अफीम का व्युत्पाद है, या भारतीय हेम्प है और इसके अन्तर्गत ऐसे अन्य पदार्थ भी हैं जो मनुष्यों में आश्रितता, सह्यता और वर्जन के संलक्षण कारित करने या उत्पन्न करने में समर्थ हैं और जिन्हें केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, स्वापक औषधि या स्वापक घोषित करे;] 

 [() अफीम" से अभिप्रेत है,-

(1) पोस्त (पैपेवर सोम्नीफेरम एल०) के कैपसूल चाहे वे अपने मूल रूप में हों या काटे हुए या कुचले हुए हों या चूर्णकृत हों और चाहे उनमें से रस निकाला गया हो अथवा नहीं;

(2) ऐसे कैपसूलों का स्वतः स्कंधित रस जिस पर पैक करने और परिवहन करने के लिए आवश्यक क्रियाओं से भिन्न कोई क्रिया नहीं की गई है; और

(3) अफीम के उपरोक्त रूपों में से किसी का कोई मिश्रण, चाहे वह निष्प्रभावी पदार्थों के सहित हो या उनसे रहित हो

                और इसके अंतर्गत अफीम का कोई व्युत्पाद भी है;]

                                () विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है

() प्रसाधन निर्मिति" से ऐसी निर्मित अभिप्रेत है, जो मानव शरीर के प्रसाधन में या किसी भी वर्णन के वस्त्र को सुगंधित करने में उपयोग करने के लिए आशयित है या कोई ऐसा पदार्थ अभिप्रेत है जो रंगरूप, त्वचा, बाल या दांतों की सफाई, उनमें सुधार या परिवर्तन करने के लिए आशयित है और इसके अंतर्गत गंधहारक और सुगंध भी है

 

शुल्क का उद्गृहण और संग्रहण

3. कुछ माल पर उत्पाद-शुल्क का उद्ग्रहण और संग्रहण-(1) भारत में विनिर्मित सभी शुल्क्य माल [(जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन में उत्पादित या विनिर्मित माल नहीं है)] पर उत्पाद-शुल्क अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से उद्गृहीत किया जाएगा

(2) पूर्वोक्त उत्पाद शुल्क, -

() जहां शुल्क्य माल बंधपत्राधीन विनिर्मित किया जाता है वहां, उस राज्य में उद्ग्रहणीय होगा जिसमें वह माल किसी बंधित भाण्डागार से, उस राज्य में देशी उपभोग के लिए निकाला जाता है, चाहे उसका उस राज्य में विनिर्माण किया जाता हो या नहीं

() जहां शुल्क्य माल बंधपत्राधीन विनिर्मित नहीं किया जाता है वहां, उस राज्य में उद्ग्रहणीय होगा जिसमें वह माल विनिर्मित किया जाता है  

(3) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए पूर्वोक्त शुल्कों का ऐसी रीति से संग्रहण किया जाएगा जो विहित की जाए  

स्पष्टीकरण-इस धारा के अर्थ में शुल्क्य माल का बंधपत्राधीन विनिर्मित होना तब कहा जाता है जब उनका विनिर्माण ऐल्कोहाल, [स्वापक ओषधि या स्वापक] की बाबत, जिसका प्रयोग ऐसे माल के विनिर्माण में संघटक के रूप में किया जाना है, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क का संदाय किए बिना अनुज्ञात किया जाता है  

4. शुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए प्रदाय किए गए ऐल्कोहाल आदि पर शुल्क का रिबेट-जहां ऐल्कोहाल, 2[स्वापक ओषधि या स्वापक] का प्रदाय किसी शुल्क्य माल के संघटक के रूप में उपयोग के लिए ऐसे माल के विनिर्माता को संग्रहण करने वाली सरकार द्वारा या उसके अधिकार के अधीन किया गया है और इस प्रकार प्रदाय किए गए माल पर उस सरकार द्वारा, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, उत्पाद-शुल्क पहले ही वसूल कर लिया गया है वहां संग्रह करने वाली सरकार, इस निमित्त उसे किए गए आवेदन पर, उस विनिर्माता को इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क की बाबत, इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क से इस प्रकार अधिक वसूल किए गए शुल्क के आधिक्य के, यदि कोई हो, बराबर रिबेट देगी  

5. सरकार को देय राशियों की वसूली-इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबन्धों के अधीन संग्रह करने वाली सरकार को संदेय उत्पाद-शुल्क और अन्य किसी प्रकार की राशियों की बाबत, उत्पाद-शुल्क अधिकारी, जो ऐसा शुल्क उद्गृहीत करने अथवा ऐसी राशियों के संदाय की अपेक्षा करने के लिए उक्त नियमों द्वारा सशक्त है, इस प्रकार संदेय रकम ऐसे धन में से काट सकेगा जो उक्त व्यक्ति को देय है जिससे ऐसी राशियां वसूल की जानी हैं या देय हैं जो उस अधिकारी के पास हों, या उसके व्ययन या नियंत्रण के अधीन हों, अथवा उस रकम को उस व्यक्ति के शुल्क्य माल की कुर्की और विक्रय करके वसूल कर सकेगा, और यदि संदेय रकम इस प्रकार वसूल नहीं होती है तो वह अपने द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र तैयार करेगा जिसमें उस व्यक्ति से देय रकम विनिर्दिष्ट की जाएगी जो उस राशि को देने का दायी है, और उसे उस जिले के कलक्टर को भेजेगा जिसमें वह व्यक्ति निवास करता है या अपना कारबार करता है और उक्त कलक्टर ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर उस व्यक्ति से, उस प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम, उसी रीति से वसूल करने की कार्यवाही करेगा जिससे भू-राजस्व की बकाया वसूल की जाती है

6. कुछ क्रियाओं का अनुज्ञप्तियों के अधीन होना-(1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह उपबंध कर सकेगी कि ऐसी तारीख से जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, कोई व्यक्ति किसी शुल्क्य माल के या ऐसे माल के किन्हीं विनिर्दिष्ट घटक भागों या संघटकों के ऐसे माल के विनिर्दिष्ट आधानों के या ऐसे आधानों के लेबलों के उत्पादन या विनिर्माण में, इस अधिनियम के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति के प्राधिकार के अधीन और ऐसी अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार ही लगेगा, अन्यथा नहीं

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अनुज्ञप्ति ऐसे क्षेत्र के लिए, यदि कोई हो, उतनी अवधि के लिए, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन, और ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित जो विहित की जाएं, दी जाएगी  

7. अपराध और शास्तियां-यदि कोई व्यक्ति, -

() धारा 6 के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा; अथवा 

() इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी उत्पाद-शुल्क के संदाय का अपवंचन करेगा; अथवा 

() ऐसी कोई जानकारी देने में असफल रहेगा जिसका दिया जाना इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उससे अपेक्षित है या (जब तक उसे यह युक्तियुक्त विश्वास हो जिसे साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसके द्वारा दी गई जानकारी सही है) मिथ्या जानकारी देगा; अथवा 

() खंड () या खंड () में वर्णित कोई अपराध करने का प्रयत्न करेगा या अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा,

तो वह ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा  

8. समपहरण का आदेश देने की न्यायालयों की शक्ति-धारा 7 के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला कोई न्यायालय, ऐसे शुल्क्य माल का जिसके संबंध में न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, संग्रह करने वाली सरकार को समपहरण करने का आदेश दे सकेगा, और किसी ऐसे ऐल्कोहाल, ओषधि या सामग्री का, जिनके माध्यम से वह अपराध किया गया है और ऐसे किन्हीं पात्रों, पैकेजों या आवरणों की, जिनमें ऐसा माल या ऐसी वस्तुएं अंतर्विष्ट हों, और ऐसे माल या वस्तुओं के वहन में प्रयोग में लाए गए जीव-जंतुओं, यानों, जलयानों या अन्य प्रवहणों तथा ऐसे माल के विनिर्माण में प्रयोग में लाए गए उपकरणों या मशीनरी के समपहरण का भी आदेश दे सकेगा

अधिकारियों और भू-धारकों की शक्तियां और उनके कर्तव्य

9. गिरफ्तार करने की शक्ति-(1) इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा सम्यक् रूप से सशक्त कोई उत्पाद-शुल्क अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के अधीन दंडनीय है  

(2) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन किसी अपराध के करने के लिए अभियुक्त है या जिस पर ऐसा अपराध करने का युक्तियुक्त संदेह है और जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा सम्यक् रूप से सशक्त किसी उत्पाद-शुल्क अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इंकार करता है अथवा ऐसा नाम या निवास बताता है जिसके बारे में उक्त अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, उस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकेगा ताकि उसके नाम और निवास का अभिनिश्चय किया जा सके  

10. इस अधिनियम के अधीन जांच में साक्ष्य देने और दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों को समन करने की शक्ति-(1) इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा सम्यक् रूप से सशक्त किसी उत्पाद-शुल्क अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को समन करने की शक्ति होगी जिसकी हाजिरी वह किसी ऐसी जांच में, जो ऐसा अधिकारी इस अधिनियम के किसी भी प्रयोजन के लिए कर रहा है, साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु पेश करने के लिए आवश्यक समझे  

(2) उपधारा (1) के अधीन दस्तावेजों या अन्य वस्तुओं को पेश करने का समन कुछ विनिर्दिष्ट दस्तावेजों या वस्तुओं को पेश करने के लिए या किसी वर्णन की ऐसी सभी दस्तावेजों या वस्तुओं को पेश करने के लिए हो सकता है जो संबंधित व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में है  

(3) इस प्रकार समन किए गए सभी व्यक्ति, स्वयं या किसी प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा, जैसा वह अधिकारी निदेश दे, हाजिर होने के लिए आबद्ध होंगे, और इस प्रकार समन किए गए सभी व्यक्ति किसी ऐसे विषय पर, जिसके संबंध में उनकी परीक्षा की जानी है, सच बोलने या कथन करने या ऐसी दस्तावेजों या अन्य वस्तुएं पेश करने के लिए आबद्ध होंगे जिनकी अपेक्षा की जाए:

परन्तु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 132 और धारा 133 के अधीन छूट, इस धारा के अधीन हाजिर होने के संबंध में की गई अपेक्षाओं को लागू होगी  

(4) यथापूर्वोक्त ऐसी प्रत्येक जांच भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी

11. उत्पाद शुल्क अधिकारियों की सहायता करने के लिए अपेक्षित अधिकारी-सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के सभी अधिकारी और केंद्रीय सरकार के ऐसे अन्य अधिकारी जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं, और सभी पुलिस अधिकारी तथा भू-राजस्व के संग्रहण में लगे हुए सभी अधिकारी इस अधिनियम के निष्पादन में उत्पाद-शुल्क अधिकारियों की सहायता करने के लिए सशक्त किए जाते हैं और उनसे सहायता करने की अपेक्षा की जाती है

12. विनिषिद्ध शुल्क्य माल के विनिर्माण के संबंध में भूमि के स्वामियों और अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट-भूमि का प्रत्येक स्वामी या अधिभोगी, और ऐसे किसी स्वामी या अधिभोगी का ऐसा अभिकर्ता, जो उस भूमि के प्रबंध का भारसाधक है, यदि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में वहां शुल्क्य माल का विनिर्माण किया जाता है तो, उचित प्रतिहेतु के अभाव में उस विनिर्माण की सूचना किसी मजिस्ट्रेट या उत्पाद-शुल्क, सीमाशुल्क, पुलिस या भू-राजस्व विभाग के किसी अधिकारी को, उस तथ्य के उसकी जानकारी में आते ही देने के लिए आबद्ध होगा  

13. अपराधों के प्रति मौनानुकूलता के लिए दंड-भूमि का प्रत्येक स्वामी या अधिभोगी, या ऐसे किसी स्वामी या अधिभोगी का कोई ऐसा अभिकर्ता, जो उस भूमि के प्रबन्ध का भारसाधक है और जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों के विरुद्ध किसी अपराध के प्रति जानबूझकर मौनानुमति देगा, ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा

14. तलाशियां और गिरफ्तारियां कैसे की जाएंगी-(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन की गई सभी गिरफ्तारियां और तलाशियां, दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के अधीन तलाशियों और और गिरफ्तारियों से संबंधित उस संहिता के उपबंधों के अनुसार की जाएंगी  

15. गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के संबंध में कार्यवाही-(1) इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया प्रत्येक व्यक्ति अविलंब ऐसे निकटतम उत्पाद-शुल्क अधिकारी के समक्ष भेजा जाएगा जो इस प्रकार गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजने के लिए सशक्त है, या यदि उचित दूरी के भीतर ऐसा कोई उत्पाद-शुल्क अधिकारी नहीं है तो वह व्यक्ति निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष भेजा जाएगा   

(2) किसी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी जिसके समक्ष उपधारा (1) के अधीन कोई व्यक्ति भेजा जाता है, या तो अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने के लिए उसकी जमानत मंजूर कर लेगा, या जमानत होने की दशा में उसको अविलंब ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष अभिरक्षा में भेज देगा  

16. गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को उत्पाद-शुल्क अधिकारियों के समक्ष भेजे जाने पर जांच कैसे की जाएगी-(1) जब धारा 15 के अधीन कोई व्यक्ति किसी ऐसे उत्पाद-शुल्क अधिकारी के समक्ष भेजा जाता है जो इस प्रकार गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को, किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजने के लिए सशक्त है तब वह उत्पाद-शुल्क अधिकारी उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप की जांच करने के लिए कार्यवाही करेगा  

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए उत्पाद-शुल्क अधिकारी वैसी ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और वैसे ही उपबंधों के अधीन होगा जिनका किसी संज्ञेय मामले का अन्वेषण करते समय पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी, दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के अधीन जिन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और जिन उपबंधों के अधीन होता है:

परंतु-

() यदि उत्पाद-शुल्क अधिकारी की यह राय है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है या संदेह करने का उचित आधार है तो वह या तो उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने के लिए उसकी जमानत मंजूर कर लेगा या उसकी अविलंब ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष अभिरक्षा में भेज देगा

() यदि उत्पाद-शुल्क अधिकारी को प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं है या संदेय करने का उचित आधार नहीं है तो वह अभियुक्त व्यक्ति को, उसके द्वारा, प्रतिभुओं सहित या रहित, जैसा उत्पाद-शुल्क अधिकारी निर्दिष्ट करे, ऐसा बंधपत्र निष्पादित करने पर छोड़ देगा कि यदि और जब उससे अपेक्षा की जाए तो वह अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होगा, और वह अधिकारी मामले के सभी विवरणों की पूरी रिपोर्ट अपने पदीय वरिष्ठ को देगा   

(3) धारा 15 या इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले सभी अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करेंगे कि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के चौबीस घंटे की अवधि के भीतर, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़ कर पेश किया जाएगा

17. उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा तंग करने वाली तलाशी, अधिग्रहण, आदि-(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई अधिकारी, जो-

() संदेह के उचित आधार के बिना, किसी स्थान, वाहन या जलयान की तलाशी लेगा या तलाशी कराएगा

() तंग करने की दृष्टि से और अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति को निरुद्ध करेगा, उसकी तलाशी लेगा या उसे गिरफ्तार करेगा

() किसी ऐसी वस्तु का अभिग्रहण करने या उसकी तलाशी लेने के बहाने जिसका इस अधिनियम के अधीन अधिहरण किया जा सकता है, किसी व्यक्ति की किसी जंगम संपत्ति का, तंग करने की दृष्टि से और अनावश्यक रूप से अभिग्रहण करेगा

() किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के लिए ऐसे अधिकारी के रूप में कोई अन्य कार्य, यह विश्वास करने का कारण रखे बिना, करेगा कि ऐसा कार्य उसके कर्तव्य के निष्पादन के लिए अपेक्षित है,

ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा   

(2) कोई व्यक्ति, जो जानबूझकर और विद्वेषतः मिथ्या जानकारी देगा और इस प्रकार इस अधिनियम के अधीन कोई गिरफ्तारी या तलाशी कराएगा, करावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा

18. कर्तव्यारूढ़ उत्पाद-शुल्क अधिकारी की असफलता-प्रत्येक उत्पाद-शुल्क अधिकारी, जब तक कि उसे उसके वरिष्ठ अधिकारी की अभिव्यक्त रूप से लिखित अनुज्ञा प्राप्त हो गई हो या उसने उस वरिष्ठ अधिकारी को अपने उस आशय की दो मास की लिखित सूचना दे दी हो, या उसके पास कोई अन्य विधिपूर्ण प्रति हेतु हो, अपने पद के कर्तव्यों का पालन करना बन्द कर देगा या पालन करने से इंकार करेगा या उन कर्तव्यों से अपने को हटा लेगा, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो तीन मास के वेतन तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा

अनुपूरक उपबंध

19. नियम बनाने की शक्ति-(1) केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी  

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, -

(i) इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत शुल्क के निर्धारण और संग्रहण के, उन प्राधिकारियों के जिनके द्वारा इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन किया जाना है, संदाय की अपेक्षा करने वाली सूचनाएं जारी करने के, उस रीति के जिससे शुल्क संदेय होंगे, और असंदत्त शुल्क की वसूली के लिए उपबंध कर सकेंगे

(ii) शुल्क्य माल, या उनके घटक भागों या संघटकों या आधानों के इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित भूमि या परिसरों पर के सिवाय, विनिर्माण या विनिर्माण की किसी प्रक्रिया को, संपूर्णतया, या ऐसे उपवादों सहित या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार ठीक समझे, प्रतिषिद्ध कर सकेंगे

(iii) उस स्थान से, जहां कोई शुल्क्य माल भंडार में रखा जाता है या उसका विनिर्माण किया जाता है या उस पर उत्पादन या विनिर्माण की कोई प्रक्रिया की जाती है, उस माल को हटाने का और किसी अनुज्ञप्त व्यक्ति के परिसरों, या किसी बंधित भांडगार को, या वहां से, या किसी मंडी तक ले जाने के लिए परिवहन का विनियमन कर सकेंगे

(iv) शुल्क्य माल या उसके घटक भागों या संघटकों या आधानों के उत्पादन या विनिर्माण का या उत्पादन या विनिर्माण की [किसी प्रक्रिया का या] उसे कब्जे में रखने और भंडार में रखने का, वहां तक विनियमन कर सकेंगे जहां तक ऐसा विनियमन इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत शुल्कों के समुचित उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए आवश्यक है

(v) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए उत्पाद-शुल्क अधिकारियों के नियोजन के लिए उपबंध कर सकेंगे;

(vi) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए नियोजित उत्पाद-शुल्क अधिकारियों के लिए किसी विनिर्माता से या किसी भांडागार के अनुज्ञप्तिधारी से उसके कारखाने या भाण्डागार की प्रसीमाओं के भीतर आवास की व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सकेंगे और ऐसे आवास का मापमान विहित कर सकेंगे;

(vii) बंधित भांडगारों को नियत करने, अनुज्ञात करने, उनका प्रबंध और पर्यवेक्षण करने तथा शुल्क्य माल ऐसे भांडागारों में भेजने और वहां से निकालने में या शुल्क्य माल को एक बंधित भांडागार से दूसरे में ले जाने में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया के लिए उपबंध कर सकेंगे

(viii) ऐसे शुल्क्य माल का, जो अनुज्ञप्ति के अधीन विनिर्मित किया गया है, ऐसी सामग्रियों का जिनका अनुज्ञप्ति के अधीन आयात किया गया है, और ऐसे माल का जिस पर शुल्क का संदाय कर दिया गया है या जिसे इस अधिनियम के अधीन शुल्क से छूट प्राप्त है, अलग-अलग करने के लिए उपबंध कर सकेंगे

(ix) ऐसे व्यक्तियों पर, जो विनिर्माण, भंडारकरण या विक्रय में लगे हुए हैं (चाहे अपनी ओर से अथवा दलालों या कमीशन अभिकर्ताओं के रूप में), जानकारी देने, अभिलेख रखने और विवरणियां तैयार करने का कर्तव्य वहां तक अधिरोपित कर सकेंगे जहां तक ऐसा अधिरोपण इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत शुल्क के समुचित उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए आवश्यक है तथा ऐसी जानकारी की प्रकृति और ऐसे अभिलेखों और विवरणियों के प्ररूप, और उसमें उल्लिखित की जाने वाली विशिष्टियों तथा उस रीति को विहित कर सकेंगे जिससे वे सत्यापित किए जाएंगे

(x) यह अपेक्षा कर सकेंगे कि शुल्क्य माल विहित आधानों में के सिवाय, जिन पर इस प्रकार की बैण्डरोल, स्टाम्प या लेबल लगा हो, जो इस रीति से चिपका हो, जो विहित की जाए, तो विक्रय किया जाएगा और विक्रय के लिए प्रस्थापित किया जाएगा या रखा जाएगा

(xi) अनुज्ञप्तियों और परिवहन अनुज्ञापत्रों को जारी करने का, तथा उसके लिए प्रभारित की जाने वाली फीस का, यदि कोई हो, उपबंध कर सकेंगे;

(xii) शुल्क का आहरण करने के प्रयोजनों के लिए शुल्क्य माल, संयंत्र, मशीनरी या सामग्री को निरुद्ध करने का उपबंध कर सकेंगे;

(xiii) ऐसे शुल्क्य माल के, जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन बनाया गया कोई नियम भंग किया गया है, अधिहरण, और ऐसे ऐल्कोहाल, औषधियों या सामग्रियों के, जिनके माध्यम से ऐसा भंग किया गया है, और उन पात्रों, पैकेजों, या आवरणों के, जिनमें वह माल या वे वस्तुएं रखी हों, और उस माल या उन वस्तुओं को लाने ले जाने में प्रयोग में लाए गए जीव-जंतुओं, यानों, जलयानों, तथा अन्य प्रवहणों के, और ऐसे माल के विनिर्माण में प्रयोग में लाए गए किन्हीं उपकरणों या मशीनरी के अधिहरण का उपबंध कर सकेंगे;

(xiv) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करने के लिए दो हजार रुपए से अनधिक की शास्ति उद्गृहीत करने का उपबन्ध कर सकेंगे

(xv) ऐसे अधिहरण और ऐसी शास्ति के अधिरोपण, उन अधिकतम सीमाओं जिन तक विशिष्ट वर्गों के उत्पाद-शुल्क अधिकारी ऐसे अधिहरण या शास्ति का न्यायनिर्णयन कर सकेंगे, ऐसे अधिकारियों के आदेशों से अपील और किसी उच्चतर प्राधिकारी द्वारा उन आदेशों के पुनरीक्षण, ऐसी अपीलों और पुनरीक्षणों के लिए समय-सीमा, तथा अधिहृत माल और वस्तुओं का व्ययन करने के संबंध में प्रक्रिया का उपबंध कर सकेंगे

(xvi) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के विरुद्ध अपराधों के प्रशमन, या उसके अधीन उपगत दायित्वों को प्राधिकृत और विनियमित कर सकेंगे;

(xvii) कारखानों का निरीक्षण प्राधिकृत और विनियमित कर सकेंगे तथा उनमें उत्पादित किसी पदार्थ के नमूने लेने और उनका परीक्षण करने तथा शुल्क्य माल के उत्पादन, भंडारकरण, विक्रय या परिवहन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले किसी स्थान, प्रवहन या जलयान या निरीक्षण या तलाशी करने के लिए वहां तक उपबंध कर सकेंगे जहां तक ऐसा निरीक्षण या तलाशी इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत शुल्कों के समुचित उद्ग्रहण के लिए आवश्यक है;

(xviii) ऐसे शुल्क्य माल पर, जिसका निर्यात भारत से बाहर किया जाता है या जो भारत से बाहर के किसी पत्तन तक की समुद्र यात्रा पर उपभोग के लिए पोत पर लाया जाता है, दिए गए शुल्क पर रिबेट देने का उपबंध कर सकेंगे

(xix) किसी शुल्क्य माल को इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत समस्त शुल्क या उसके किसी भाग से ऐसी दशा में छूट दे सकेंगे जब केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसी छूट का दिया जाना व्यापार के हित में या लोकहित में आवश्यक है;

(xx) ऐसी निर्मितियों के नामों और वर्णनों की सूचियां, जो निर्धारण के लिए अनुसूची की किसी विशिष्ट मद के अधीन आती हों, या जिनके विनिर्माण, परिवहन और वितरण को विनियमित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचित कर सकेंगे;

(xxi) विशिष्ट वर्गों के उत्पाद-शुल्क अधिकारियों को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेंगे कि वे इस धारा के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए किसी नियम से उद्भूत होने वाले अनुपूरक विषयों के लिए लिखित अनुदेश द्वारा उपबंध करे  

(3) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी नियम के भंग होने की बाबत, जो धारा 7 के अधीन अपराध भी हो, कोई अधिग्रहण या शास्ति न्यायनिर्णीत की गई है वहां संबंधित व्यक्ति को उस धारा के अधीन अभिनियोजित नहीं किया जाएगा  

 [(4) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा   [यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्वट दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उनके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

20. वादों का वर्जन तथा वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों की परिसीमा-(1) कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसे आदेश के बारे में जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक पारित किया गया हो या ऐसे किसी कार्य के लिए, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक किया गया हो, या जिसे करने का आदेश दिया गया हो, संग्रह करने वाली सरकार या किसी अधिकारी के विरुद्ध होगी  

(2) कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के लिए, जो इस अधिनियम के अधीन की गई है, या जिसे करने का आदेश दिया गया है, वाद हेतुक प्रोद्भूत होने से, या ऐसे कार्य या आदेश की तारीख से जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है, छह मास की समाप्ति के पश्चात्, संग्रह करने वाली सरकार या किसी अधिकारी के विरुद्ध संस्थित नहीं की जाएगी  

21. निरसन और व्यावृत्ति-यदि इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व किसी राज्य में इस अधिनियम की तत्समान कोई विधि प्रवृत्त है तो वह विधि इसके द्वारा निरसित की जाती है:

परंतु इसके द्वारा निरसित किसी विधि के अधीन बनाए गए सभी नियमों, जारी की गई सभी अधिसूचाओं, दी गई सभी अनुज्ञप्तियों या अनुज्ञापत्रों, या प्रदत्त की गई सभी शक्तियों का, वहां तक जहां तक वे इस नियम से असंगत हों, वही बल और प्रभाव होगा मानो वे इस अधिनियम के अधीन, और उस निमित्त इसके द्वारा सशक्त प्राधिकारी द्वारा बनाए गए हों, जारी की गई हों, दी गई हों या प्रदत्त की गई हों  

[अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

मद सं०

शुल्क्य माल का वर्णन

शुल्क की दर

(1)

(2)

(3)

 

औषधीय निर्मितियां

 

1.

एलोपैथिक औषधीय निर्मितियां: -

 

 

(i) एल्कोहल युक्त वे औषधीय निर्मितियां जो मामूली एल्कोहालिक पेयों के रूप में उपभोग्य नहीं हैं-

मूल्य का बीस प्रतिशत

 

() पेटेन्ट या सांपत्तिक औषधि

मूल्य का बीस प्रतिशत

 

() अन्य

 

 

(ii) ऐल्कोहल युक्त वे औषधीय निर्मितियां जो मामूली एल्कोहालिक पेयों के रूप में उपभोग्य हैं-

 

 

() वे औषधीय निर्मितियां जिनमें ज्ञात क्रियाशील संघटक चिकित्सीय मात्रा में हैं

मूल्य का बीस प्रतिशत

 

() अन्य

मूल्य का बीस प्रतिशत

 

(iii) ऐल्कोहल रहित किन्तु स्वापक ओषधि या स्वापकयुक्त औषधीय निर्मितियां

मूल्य का बीस प्रतिशत

2.

आयुर्वेदिक यूनानी या अन्य देशी चिकित्सा प्रणालियों में औषधीय निर्मितियां: -

 

 

(i) स्वतःजनित एल्कोहल युक्त औषधीय निर्मितियां जो मामूली एल्कोहालिक पेयों के रूप में उपभोग्य नहीं हैं

मूल्य का चार प्रतिशत

 

(ii) स्वतःजनित ऐल्कोहल युक्त औषधीय निर्मितियां जो मामूली एल्कोहालिक पेयों के रूप में उपभोग्य हैं

मूल्य का चार प्रतिशत

 

(iii) ऐल्कोहल युक्त अन्य सभी औषधीय निर्मितियां जिन्हें आसवन द्वारा तैयार किया जाता है या जिनमें ऐल्कोहल मिलाया जाता है

मूल्य का छह प्रतिशत

 

(iv) ऐल्कोहल रहित किन्तु स्वापक औषधि या स्वापकयुक्त औषधीय निर्मितियां

मूल्य का बीस प्रतिशत

3.

एल्कोहल युक्त होमियोपैथिक निर्मितियां

मूल्य का चार प्रतिशत

 

प्रसाधन निर्मितियां

 

 

एल्कोहल युक्त या स्वापक ओषधि या स्वापक युक्त प्रसाधन निर्मितियां

मूल्य का पचास प्रतिशत

स्पष्टीकरण 1-पेटेन्ट या सांपत्तिक औषधि" से ऐसी औषधीय निर्मिति अभिप्रेत है जिस पर, या जिसके आधान पर, या दोनों पर, कोई ऐसा नाम लिखा है, जो भेषज-कोष, सूत्रसंहिता या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित अन्य प्रकाशनों के किसी मोनोग्राफ में विनिर्दिष्ट नहीं है, या जो कोई ब्राण्ड नाम है, अर्थात् व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 (1958 का 43) के अधीन कोई नाम या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न या कोई भी अन्य चिह्न, जैसे प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कृत शब्द अथवा कोई ऐसा लेख, जिसका व्यापार के दौरान उस औषधीय निर्मिति और उस व्यक्ति के बीच, जो उस व्यक्ति की पहचान के किसी उपदर्शन के सहित या बिना, नाम या चिह्न का उपयोग करने के लिए स्वत्वधारी के रूप में या अन्यथा कोई अधिकार रखता है, संबंध उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए या इस प्रयोजन के लिए जिससे उनके बीच ऐसा संबंध उपदर्शित हो सके, उस औषधीय निर्मिति के बारे में प्रयोग किया जाता है

स्पष्टीकरण 2-जहां कोई वस्तु ऐसी दर पर शुल्क से प्रभार्य है जो उस वस्तु के मूल्य पर निर्भर है, वहां ऐसा मूल्य केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4 के उपबंधों के अनुसार अवधारित मूल्य समझा जाएगा  

स्पष्टीकरण 3-(1) स्पष्टीकरण 2 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, [विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1)] या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी ऐसे शुल्क्य माल को, जिसके संबंध में यह अपेक्षित है, उसके पैकेज पर ऐसे माल की, जिसको खंड (2) के उपबंध लागू होंगे, फुटकर कीमत घोषित करने के लिए विनिर्दिष्ट कर सकेगी

(2) जहां खंड (1) के अधीन विनिर्दिष्ट शुल्क्य माल मूल्य के प्रतिनिर्देश से शुल्क से प्रभार्य है, वहां स्पष्टीकरण 2 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा मूल्य ऐसे माल पर घोषित फुटकर कीमत समझा जाएगा जिसमें से ऐसी फुटकर कीमत में से कमी की ऐसी रकम, यदि कोई है, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुज्ञात करे, घटा दी जाएगी;

(3) केन्द्रीय सरकार, खंड (2) के अधीन किसी कमी को अनुज्ञात करने के प्रयोजन के लिए, ऐसे माल पर संदेय उत्पाद-शुल्क, विक्रय कर और अन्य कर, यदि कोई हों, को हिसाब में ले सकेगी  

(4) जहां किसी शुल्क्य माल के पैकेज पर एक से अधिक फुटकर विक्रय कीमतें घोषित की जाती हैं वहां ऐसी अधिकतम फुटकर कीमत के बारे में यह समझा जाएगा कि वह खंड (2) के प्रयोजनों के लिए फुटकर विक्रय कीमत है  

(5) जहां विभिन्न क्षेत्रों में पैकेजबंद रूप में किसी शुल्क्य माल के विक्रय के लिए भिन्न-भिन्न फुटकर विक्रय कीमतें, भिन्न-भिन्न पैकेजों पर घोषित की जाती हैं, वहां ऐसी प्रत्येक फुटकर विक्रय कीमत उस क्षेत्र में, जिससे फुटकर विक्रय कीमत संबंधित है, विक्रय किए जाने के लिए आशयित शुल्क्य माल के मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए फुटकर विक्रय कीमत होगी  

(6) इस स्पष्टीकरण के प्रयोजन के लिए, फुटकर विक्रय कीमत" से अभिप्रेत है वह अधिकतम कीमत, जिस पर पैकेज-बंद रूप में उत्पाद-शुल्क्य माल का अंतिम उपभोक्ता को विक्रय किया जाए और इसके अंतर्गत सभी स्थानीय या अन्यथा कर, माल भाड़ा, परिवहन प्रभार, व्यौहारियों को संदेय कमीशन और, यथास्थिति, विज्ञापन, परिदान, पैकिंग, अग्रेषण और इसी प्रकार के क्रियाकलाप मद्धे सभी प्रभार हैं, और कीमत ऐसे विक्रय के लिए एकमात्र प्रतिफल है ]

Download the LatestLaws.com Mobile App
 
 
Latestlaws Newsletter
 
 
 
Latestlaws Newsletter
 
 
 

LatestLaws.com presents: Lexidem Offline Internship Program, 2024

 

LatestLaws.com presents 'Lexidem Online Internship, 2024', Apply Now!

 
 
 
 

LatestLaws Guest Court Correspondent

LatestLaws Guest Court Correspondent Apply Now!
 

Publish Your Article

Campus Ambassador

Media Partner

Campus Buzz