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राज्य सशस्त्र पुलिस बल (विधियों का विस्तारण) अधिनियम, 1952 ( State Armed Police Forces (Extension of Laws) Act, 1952 )


 

राज्य सशस्त्र पुलिस बल (विधियों का विस्तारण)

अधिनियम, 1952

(1952 का अधिनियम संख्यांक 63)

[22 अगस्त, 1952]

किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल से संबंधित उस राज्य में प्रवृत्त

अनुशासनिक विधियों के उक्त बल के सदस्यों को तब जब वे

उक्त राज्य के बाहर सेवा कर रहे हों विस्तारण

के लिए उपबंध करने के लिए

अधिनियम

संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राज्य सशस्त्र पुलिस बल (विधियों का विस्तारण)                 अधिनियम, 1952 है ।

(2) इसका विस्तार  *** सम्पूर्ण भारत पर है ।

2. परिभाषा-इस अधिनियम में, “सशस्त्र पुलिस बल" से तत्समय प्रवृत्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों में से किसी के द्वारा गठित कोई पुलिस बल अभिप्रेत है ।

3. किसी राज्य की अनुशासनिक विधियों का उस राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के सदस्यों का विस्तारण जब कि वे उस राज्य से बाहर सेवा कर रहे हों-जहां किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल की कोई टुकड़ी किसी अन्य राज्य के किसी भाग में, चाहे स्वतंत्र रूप से या उस अन्य राज्य के पुलिस बल के सलंग्न होकर सेवा कर रही है वहां पुलिस अधिनियम, 1888 (1888 का 3) की धारा 3 में किसी बात के होते हुए भी उक्त टुकड़ी का प्रत्येक सदस्य तब जब वह उस अन्य राज्य में पुलिस अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन कर रहा हो अनुशासन और दायित्वों के सम्बन्ध में उन्हीं विधियों के अधीन रहेगा जो उसे लागू होती यदि वह उन कृत्यों का निर्वहन उस राज्य के अन्दर कर रहा होता जिसका कि उक्त बल है ।

4. अनुसूची में जोड़ने या उससे निकालने की शक्ति-केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कोई अधिनियमिति अनुसूची में जोड़ सकेगी या उसमें से निकाल सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर अनुसूची तद्नुसार संशोधित समझी जाएगी ।

                5. झ्र्निरसन ।]-टनिरसन और संशोधन अधिनियम, 1957 (1957 का 36) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित ।

अनुसूची

(धारा 2 और 4 देखिए)

                1.  बंगाल सैनिक पुलिस अधिनियम, 1892 (1892 का 5) । (दि बंगाल मिलिटरी पुलिस ऐक्ट, 1892) ।

                2. पूर्वी सीमान्त राइफल (बंगाल बटालियन) अधिनियम, 1920 (1920 का बंगाल अधिनियम सं० 2) । (दि इस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स (बंगाल बटालियन) ऐक्ट, 1920) ।

                3. बम्बई राज्य का रिजर्व आरक्षी बल अधिनियम, सन् 1951 ई० (1951 का बम्बई अधिनियम, सं० 38) ।

                4. मध्य प्रान्त और बरार विशेष सशस्त्र कांस्टेबुलरी अधिनियम, 1942 (1942 का मध्य प्रान्त और बरार अधिनियम सं० 7) । (दि सेन्ट्रल प्राविन्सेज एण्ड बरार स्पेशल आर्मड कांस्टेबुलरी ऐक्ट, 1942) ।

                5. मध्य भारत विशेष सशस्त्र दल विधान, सम्वत् 2007 (1950 का मध्य भारत अधिनियम सं० 75) ।

                6. उड़ीसा सैनिक पुलिस अधिनियम, 1946 (1946 का उड़ीसा अधिनियम सं० 7) । (दि उड़ीसा मिलिटरी पुलिस            ऐक्ट, 1946) ।

                7. राजस्थान सशस्त्र सिपाही दल ऐक्ट, 1950 (1950 का राजस्थान अधिनियम सं० 12) ।

                8. 1948 ई० का संयुक्त प्रान्त का प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी ऐक्ट, 1948 (1948 का संयुक्त प्रान्त अधिनियम सं० 40) । 

 

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