राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (जम्मू-कश्मीर पर विस्तार) अधिनियम, 2007
(2007 का अधिनियम संख्यांक 23)
[11 मई, 2007]
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
का जम्मू-कश्मीर राज्य पर
विस्तार करने का उपबंध
करने के लिए
अधिनियम
भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी (जम्मू-कश्मीर पर विस्तार) अधिनियम, 2007 है ।
(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और राज्य में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उन क्षेत्रों में उस अधिनियम के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है ।
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का विस्तार और संशोधन-(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) और उसके अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों, किए गए आदेशों और बनाई गई स्कीमों का जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार किया जाता है और वे जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त होंगे ।
(2) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से, मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) में, जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवायञ्ज् शब्दों का लोप किया जाएगा ।
3. ऐसी विधि के प्रतिनिर्देश का अर्थान्वयन, जो जम्मू-कश्मीर में प्रवृत्त नहीं है-मूल अधिनियम में वर्णित किसी अधिनियम में किसी ऐसी विधि के, जो जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं है, प्रति किसी निर्देश का उस राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के, यदि कोई हो, प्रतिनिर्देश है ।
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