जीवन बीमा निगम (समझौता-उपान्तरण) अधिनियम, 1976
(1976 का अधिनियम संख्यांक 72)
[29 मई, 1976]
भारतीय जीवन बीमा निगम और उसके
कर्मकारों के बीच हुए समझौतों
के उपान्तरण का उपबन्ध
करने के लिए
अधिनियम
भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जीवन बीमा निगम (समझौता-उपान्तरण) अधिनियम, 1976 है ।
2. परिभाषाएं-इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) निगम" से जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम अभिप्रेत है;
(ख) वेतन" से आधारिक वेतन अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं;-
(i) विशेष वेतन, यदि कोई हो;
(ii) महंगाई भत्ता; और
(iii) अतिरिक्त महंगाई भत्ता;
(ग) समझौता" से अभिप्रेत है :-
(i) वह समझौता, जो 24 जनवरी, 1974 को निगम और उसके कर्मकारों के बीच औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (त) के साथ पठित धारा 18 के अधीन हुआ था; और
(ii) वह समझौता, जो 6 फरवरी, 1974 को निगम और उसके कर्मकारों के बीच उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (त) के साथ पठित धारा 18 के अधीन हुआ था और जिसके निबन्धनों के सम्बन्ध में ऐसा कोई अनुमोदन नहीं था जैसा कि समझौते के खण्ड 12 के उपखण्ड (2) में उपबन्धित है ।
3. समझौतों का उपान्तरण-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक समझौते के उपबन्धों का, जहां तक उनका सम्बन्ध निगम के वर्ग 3 और वर्ग 4 के प्रत्येक कर्मचारी को उसके वार्षिक वेतन के पन्द्रह प्रतिशत की दर से वार्षिक नकद बोनस के संदाय से है, न तो कोई बल होगा या न वे प्रभावी होंगे और यह समझा जाएगा कि उनका 1 अप्रैल, 1975 को या से कोई बल या प्रभाव नहीं था ।
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