आसाम (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1951
(1951 का अधिनियम संख्यांक 47)
[1 सितम्बर, 1951]
आसाम राज्य के राज्यक्षेत्र की एक पट्टी का भूटान सरकार
को अध्यर्पण के परिणामस्वरूप उस राज्य
की सीमाओं में परिवर्तन
करने के लिए
अधिनियम
संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :-
1. संक्षिप्त नाम-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आसाम (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1951 है ।
2. आसाम की सीमाओं का परिवर्तन-अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की पट्टी, इस अधिनियम के प्रारम्भ से ही, आसाम राज्य के राज्यक्षेत्र का भाग नहीं रह जाएगी तथा भूटान सरकार को अध्यर्पित हो जाएगी, और आसाम राज्य के राज्यक्षेत्र की सीमाएं तद्नुसार परिवर्तित समझी जाएंगी ।
3. संविधान की प्रथम अनुसूची का संशोधन-संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग (क) के प्रथम पैरा में, राज्यों के राज्यक्षेत्र" शीर्ष के अन्तर्गत, में समाविष्ट थे" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :-
किन्तु वे राज्यक्षेत्र, जो आसाम (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1951 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, इसके अन्तर्गत नहीं होंगे ।
अनुसूची
(देखिए धारा 2)
राज्यक्षेत्र की पट्टी, जिसका माप 32.81 वर्गमील है और जो भूटान के दक्षिण में उत्तरी अक्षांश 26रू 45’ और 27रू और पूर्वी देशान्तर 91रू 15’ और 91रू 45’ के बीच स्थित है और जो पश्चिम, उत्तर और पूर्व में 1930-31 में निर्मित सीमा-स्तम्भ सं० 90, 91, 92, 93 और 94 द्वारा और दक्षिण में 1950 में निर्मित सीमा-स्तम्भ सं० 90, 91, 92, 93 और 94 द्वारा सीमांकित की गई है ।
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