Wednesday, 22, Apr, 2026
 
 
 
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लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता, Constitution of India, Article 361B ( Article 361B Constitution of India: Disqualification for the appointment on remunerative political post )


 

किसी राजनीतिक दल का किसी सदन का कोई सदस्य, जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित है, अपनी निरर्हता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी या उस तारीख तक जिसको वह किसी सदन के लिए कोई निर्वाचन लड़ता है, और निर्वाचित घोषित किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के दौरान, कोई लाभप्रद राजनीतिक पद धारण करने के लिए भी निरर्हित होगा।

1 संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा ''या राजप्रमुख'' शद्बों का लोप किया गया।
2 संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 42 द्वारा (20-6-1979 से) अंतःस्थापित।
3 संविधान (इक्यानवेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित।

(i) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद, जहाँ ऐसे पद के लिए वेतन या पारिश्रमिक का संदाय, यथास्थिति, भारत सरकार या राज्य सरकार के लोक राजस्व से किया जाता है ;
या
(ii) किसी निकाय के अधीन, चाहे निगमित हो या नहीं, जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन है, कोई पद और ऐसे पद के लिए वेतन या पारिश्रमिक का संदाय ऐसे निकाय से किया जाता है,
सिवाय वहाँ के जहाँ संदत्त ऐसा वेतन या पारिश्रमिक प्रतिकरात्मक स्वरूप का है।]

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