परिभाषाएँ--इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
(क) ''समिति'' से अनुच्छेद 243ध के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ;
(ख) ''जिला'' से किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है ;
(ग) ''महानगर क्षेत्र'' से दस लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें एक या धिक जिले समाविष्ट हैं और जो दो या अधिक नगरपालिकाओं या पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता है तथा जिसे राज्यपाल, इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा, महानगर क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करे ;
(घ) '' नगरपालिका क्षेत्र'' से राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किसी नगरपालिका का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है ;
(ङ) ''नगरपालिका'' से अनुच्छेद 243थ के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था अभिप्रेत है ;
(च) ''पंचायत'' से अनुच्छेद 243ख के अधीन गठित कोई पंचायत अभिप्रेत है ;
(छ) ''जनसंख्या'' से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आँकड़े प्रकाशित हो गए हैं।

