प्रसाक्ष्य की सूचना -- जब कि वचन-पत्र या विनिमय-पत्र का प्रसाक्ष्यित कराया जाना विधि द्वारा अपेक्षित है तब ऐसे प्रसाक्ष्य की सूचना उसी रीति में और उन्हीं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए अनादर की सूचना के बदले में देनी होगी किन्तु वह सूचना उस नोटरी पब्लिक द्वारा दी जा सकेगी जो प्रसाक्ष्य करता है ।