टिप्पण, NI Act, Section 99 ( NI Act, Section 99. Noting )
टिप्पण -- जब कि वचन-पत्र या विनिमय -पत्र अप्रतिग्रहण द्वारा या असंदाय द्वारा अनादृत हो गया है तब धारक ऐसे अनादर का टिप्पण नोटरी पब्लिक से ऐसी लिखत पर या संलग्न कागज पर या भागतः एक पर और भागतः दूसरे पर करवा सकेगा ।
ऐसा टिप्पण अनादर के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर किया जाना चाहिए और उसमें अनादर की तारीख, ऐसे अनादर के लिए दिया गया कारण, यदि कोई हो, या यदि लिखत अभिव्यक्ततः अनादृत नहीं की गई है तो वह कारण जिसके लिए धारक से अनादृत मानता है और नोटरी पब्लिक के प्रभार विनिर्दिष्ट किए जाने चाहिए ।