जहाँ कि कोई अनन्य स्थान विनिर्दिष्ट नहीं है वहाँ उपस्थापन -- जो वचन-पत्र या विनिमय -पत्र धारा 68 और धारा 69 में वर्णित तौर पर देय रचित नहीं है, उसे, यथास्थिति, उसके रचयिता, लेखीवाल या प्रतिगृहीतों के कारबार के स्थान में (यदि कोई हो) या प्रायिक निवासस्थान में संदाय के लिए उपस्थापित करना होगा ।