मृतक द्वारा पृष्ठांकित लिखत को विधिक प्रतिनिधि केवल परिदान द्वारा परक्रामित नहीं कर सकता, NI Act, Section 57 ( NI Act, Section 57. Legal representative cannot by delivery only negotiate instrument indorsed by deceased )
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मृतक द्वारा पृष्ठांकित लिखत को विधिक प्रतिनिधि केवल परिदान द्वारा परक्रामित नहीं कर सकता -- आदेशानुसार देय और मृतक द्वारा पृष्ठांकित किन्तु अपरिदत्त वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक को मृतक का विधिक प्रतिनिधि केवल परिदान द्वारा परक्रामित नहीं कर सकता है।