धन के रूप में प्रतिफल को भागत: अभाव या निष्फल हो जाना, NI Act, Section 44 ( NI Act, Section 44. Partial absence or failure of money-consideration )
धन के रूप में प्रतिफल को भागत: अभाव या निष्फल हो जाना -- जबकि वह प्रतिफल, जिसके लिए किसी व्यक्ति ने वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक को हस्ताक्षरित किया है, धन के रूप में या और प्रारंभ में भागतः विद्यमान न था या तत्पश्चात्, भागतः निष्फल हो गया है, तब वह राशि, जिसे ऐसे हस्ताक्षरकर्ता से अव्यवहित सम्बन्ध में स्थित धारक उससे पाने का हकदार होगा अनुपात: कम हो जाती है ।