केवल ऊपरवाल आवश्यकता में के या आदरणार्थ होने के सिवाय प्रतिगृहीता हो सकता है, NI Act, Section 33 ( NI Act, Section 33. Only drawee can be acceptor except in need for honour )
केवल ऊपरवाल आवश्यकता में के या आदरणार्थ होने के सिवाय प्रतिगृहीता हो सकता है, NI Act, Section 33 ( NI Act, Section 33. Only drawee can be acceptor except in need for honour )
केवल ऊपरवाल आवश्यकता में के या आदरणार्थ होने के सिवाय प्रतिगृहीता हो सकता है -- विनिमय-पत्र के ऊपरवाल या कई ऊपरवाल में से सब या कुछ जिकरीवाल या आदरणार्थ प्रतिगृहीता के रूप में उनमें नामित व्यक्ति के सिवाय कोई भी व्यक्ति प्रतिग्रहण द्वारा अपने को आबद्ध नहीं कर सकता |