लेखीवाल का दायित्व -- विनिमय-पत्र या चेक को लेखीवाल उसके ऊपरवाल या प्रतिगृहीता द्वारा उसके अनादृत किए जाने पर उसके धारक को प्रतिकर देने के लिए आबद्ध है, परन्तु यह तब जब कि लेखीवाल को अनादर की सम्यक् सूचना एतस्मिन पश्चात् उपबंधित रूप में दे दी गई या प्राप्त की गई हो ।