(1) भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होगा।
1 संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 13 द्वारा (20-6-1979 से) ''छह वर्ष'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 17 द्वारा (3-1-1977 से) ''पाँच वर्ष'' मूल शब्दों के स्थान पर ''छह वर्ष'' शब्द प्रतिस्थापित किए गए थे।
2 संविधान (सोलहवाँ संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 3 द्वारा खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3 संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 6 द्वारा अनुच्छेद 85 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4 संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 द्वारा '' प्रत्येक सत्र'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5 संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 द्वारा '' और सदन के अन्य कार्य पर इस चर्चा को अग्रता देने के लिए'' शब्दों का लोप किया गया।
(2) राज्य सभा, यथाशक्य शीघ्र, अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब-जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब-तब राज्य सभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी।

