(1) “परक्राम्य लिखत' से या तो आदेशानुसार या वाहक को देय वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक अभिप्रेत है ।
(2) परक्राम्य लिखत दो या अधिक पानेवालों को संयुक्ततः देय रचित की जा सकेंगी या वह अनुकल्पतः दो पानेवालों में से एक को या कई पानेवालों में से एक को या कुछ को देय रचित की जा सकेगी।