भारतीय दंड संहिता की धारा 431 के अनुसार, जो कोई किसी ऐसे कार्य के करने द्वारा रिष्टि करेगा, जिससे किसी लोक सड़क, पुल, नाव्य, नदी या प्राकॄतिक या कॄत्रिम नाव्य जलसरणी को यात्रा या सम्पत्ति प्रवहण के लिए अगम्य या कम निरापद बना दिया जाए या बना दिया जाना वह सम्भाव्य जानता हो, वह दोनो में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
| अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
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| सार्वजनिक सड़क, पुल, नौगम्य नदी, या नौगम्य चैनल को चोट से शरारत और यह यात्रा या संपत्ति संदेश के लिए अभेद्य या कम सुरक्षित प्रतिपादन | सार्वजनिक सड़क, पुल, नौगम्य नदी, या नौगम्य चैनल को चोट से शरारत और यह यात्रा या संपत्ति संदेश के लिए अभेद्य या कम सुरक्षित प्रतिपादन | संज्ञेय | जमानतीय | प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट |

