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धारा 411 आईपीसी- चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना , IPC Section 411 ( IPC Section 411. Dishonestly receiving stolen property )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अनुसार, जो भी कोई किसी चुराई हुई संपत्ति को विश्‍वास पूर्वक जानते हुए कि वह चोरी की संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त करता या बरकरार रखता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

लागू अपराध
चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना
सजा - तीन वर्ष कारावास या आर्थिक दंड या दोनों

यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

यह अपराध पीड़ित व्यक्ति (जिसकी संपत्ति चोरी हुई है) के द्वारा समझौता करने योग्य है।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करने के लिए यह जानते हुए चोरी हो 3 साल या जुर्माना या दोनों संज्ञेय गैर जमानतीय कोई भी मजिस्ट्रेट

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