भारतीय दंड संहिता की धारा 396 के अनुसार, यदि ऐसे पांच या अधिक व्यक्तियों में से, जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हों, कोई एक व्यक्ति इस प्रकार डकैती करते हुए हत्या कर देगा, तो उन व्यक्तियों में से हर व्यक्ति को, मॄत्युदण्ड, या आजीवन कारावास, या किसी एक अवधि के लिए कठिन कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वे सब आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होंगे।
लागू अपराध
हत्या सहित डकैती।
सजा - मॄत्युदण्ड, या आजीवन कारावास, या दस वर्ष कठिन कारावास + आर्थिक दण्ड।
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
| अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
|---|---|---|---|---|
| डकैती में हत्या | मौत, आजीवन कारावास, या 10 साल के लिए कठोर कारावास + जुर्माना | संज्ञेय | गैर जमानतीय | सत्र न्यायालय |

