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धारा 354क आईपीसी- यौन उत्पीड़न , IPC Section 354A ( IPC Section 354A. Sexual harassment and punishment for Sexual Harassment )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 354क के अनुसार, जो व्यक्ति

  1. किसी महिला को गलत निगाह रखते हुए छूता है; या
  2. उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता है; या
  3. उसे उसकी इच्छा के विरूद्ध अश्लील साहित्य/पुस्तकें दिखाता है; या
  4. उस महिला पर अश्लील टिप्पणी/छीटाकशी करता है,

वह यौन उत्पीड़न का दोषी होगा और उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
 
लागू अपराध
1. यौन उत्पीड़न (अनुच्छेद 1, 2, 3)
सजा - तीन वर्ष कारावास या आर्थिक दंड या दोनों।
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।​

2. यौन उत्पीड़न (अनुच्छेद 4)
सजा - एक वर्ष कारावास या आर्थिक दंड या दोनों।
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय

अनिष्ट शारीरिक संपर्क और अग्रिम की प्रकृति का यौन उत्पीड़न या यौन पक्ष या पोर्नोग्राफी दिखाने के लिए मांग या अनुरोध

यौन रंग की टिप्पणी करने की प्रकृति का यौन उत्पीड़न

3 साल या जुर्माना या दोनों तक

1 साल या जुर्माना या दोनों तक

संज्ञेय

संज्ञेय

जमानतीय

जमानतीय

कोई भी मजिस्ट्रेट

कोई भी मजिस्ट्रेट

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