Thursday, 02, May, 2024
 
 
 
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धारा 316 आईपीसी- ऐसे कार्य द्वारा जो गैर-इरादतन हत्या की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मॄत्यु कारित करना। , IPC Section 316 ( IPC Section 316. Causing death of quick unborn child by act amounting to culpable homicide )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 316 के अनुसार, जो कोई ऐसा कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह तद्द्वारा मॄत्यु कारित कर देता, तो वह आपराधिक मानव वध का दोषी होता और ऐसे कार्य द्वारा किसी सजीव अजात शिशु को मुत्यु कारित करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

लागू अपराध
ऐसे कार्य द्वारा जो गैर-इरादतन हत्या की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मॄत्यु कारित करना।
सजा - दस वर्ष कारावास + आर्थिक दण्ड।
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
सदोष मानव वध की राशि वाले अधिनियम द्वारा एक त्वरित अजन्मे बच्चे की मौत का कारण 10 साल और जुर्माना संज्ञेय गैर जमानतीय     सत्र न्यायालय

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