प्रतिकर का भारतीय दंड संहिता की धारा 326क या धारा 376घ के अधीन के जुर्माने के अतिरिक्त होना-धारा 357क के अधीन राज्य सरकार द्वारा संदेय प्रतिकर भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 326क या धारा 376घ के अधीन पीड़िता को जुर्माने का संदाय किए जाने के अतिरिक्त होगा ।

