भारतीय दंड संहिता की धारा 265 के अनुसार, जब कोई किसी खोटे बाट का या लम्बाई या धारिता के किसी खोटे माप का कपटपूर्वक उपयोग करेगा, या किसी बाट का, या लम्बाई या धारिता के किसी माप का या उससे भिन्न बाट या माप के रूप में कपटपूर्वक उपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
| अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
|---|---|---|---|---|
| झूठे वजन या उपाय का धोखाधड़ी का उपयोग | 1 वर्ष या जुर्माना या दोनों | गैर - संज्ञेय | जमानतीय | कोई भी मजिस्ट्रेट |

