Thursday, 14, May, 2026
 
 
 
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धारा 235 आईपीसी - सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना ( IPC Section 235. Possession of instrument, or material for the purpose of using the same for counterfeiting coin )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 235 के अनुसार, जो कोई किसी उपकरण या सामग्री को सिक्के के कूटकरण में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से या यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए वह उस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित है, अपने कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ;
यदि भारतीय सिक्का हो--और यदि कूटकरण किया जाने वाला सिक्का 3[भारतीय सिक्का] हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय

जालसाजी सिक्के के लिए एक ही उपयोग के उद्देश्य के लिए साधन या सामग्री का कब्जा

अगर भारतीय सिक्का

3 साल + जुर्माना

10 साल + जुर्माना

संज्ञेय

संज्ञेय

गैर जमानतीय

गैर जमानतीय

प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट

सत्र न्यायालय

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