Friday, 24, Apr, 2026
 
 
 
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धारा 215 आईपीसी - चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना , IPC Section 215 ( IPC Section 215. Taking gift to help to recover stolen property, etc. )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 215 के अनुसार, जो कोई किसी व्यक्ति की किसी ऐसी जंगम संपत्ति के वापस करा लेने में, जिससे इस संहिता के अधीन दंडनीय किसी अपराध द्वारा वह व्यक्ति वंचित कर दिया गया हो, सहायता करने के बहाने या सहायता करने की बाबत कोई परितोषण लेगा या लेने का करार करेगा या लेने को सम्मत होगा, वह, जब तक कि अपनी शक्ति में के सब साधनों को अपराधी को पकड़वाने के लिए और अपराध के लिए दोषसिद्ध कराने के लिए उपयोग में न लाए, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
चल संपत्ति की वसूली में मदद करने के लिए उपहार लेना, जिसमें से एक व्यक्ति अपराधी की आशंका के बिना किसी अपराध से वंचित हो गया है 2 साल या जुर्माना या दोनों संज्ञेय जमानतीय प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट

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