न्यायालय का निर्णय-न्यायालय, अपना निर्णय, धारा 276ङ के निबंधनों के अनुसार, खुले न्यायालय में देगा और उस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे ।
न्यायालय का निर्णय-न्यायालय, अपना निर्णय, धारा 276ङ के निबंधनों के अनुसार, खुले न्यायालय में देगा और उस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे ।
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