Wednesday, 22, Apr, 2026
 
 
 
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धारा 180 आईपीसी - कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार , IPC Section 180 ( IPC Section 180. Refusing to sign statement )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 180 के अनुसार, जो कोई अपने द्वारा किए गए किसी कथन पर हस्ताक्षर करने को ऐसे लोक सेवक द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, जो उससे यह अपेक्षा करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो कि वह उस कथन पर हस्ताक्षर करे, उस कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
जब सार्वजनिक रूप से ऐसा करने की आवश्यकता होती है, तो एक लोक सेवक को दिए गए बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना 3 महीने के लिए साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों असंज्ञेय जमानती जिस कोर्ट में अपराध किया गया है, पाठ XXVI, के अधीन; या किसी न्यायालय में नहीं किया गया है, तो किसी भी मजिस्ट्रेट के पास

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