भारतीय दंड संहिता की धारा 160 के अनुसार, जो भी कोई उपद्रव करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा, जिसे एक मास तक बढ़ाया जा सकता है, या एक सौ रुपए तक का आर्थिक दण्ड या दोनों से दण्डित किया जाएगा ।
लागू अपराध
उपद्रव करना।
सजा - एक मास कारावास या सौ रुपए आर्थिक दण्ड या दोनों।
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मेजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
यह समझौता करने योग्य नहीं है।
| अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
|---|---|---|---|---|
| दगा देना | 1 महीना या जुर्माना या दोनों | संज्ञेय | जमानतीय | कोई भी मजिस्ट्रेट |

